असम के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के दूसरे और अंतिम ड्राफ्ट को जारी कर दिया गया है. रजिस्ट्रार जनरल के मुताबिक, 3.29 करोड़ लोगों ने आवेदन किया था, जिसमें 2.89 करोड़ वैध नागरिक पाए गए हैं, जबकि 40 लाख लोग नागरिकता से बाहर हो गए हैं. हालांकि उन्होंने कहा है कि जिनका नाम इस ड्राफ्ट में नहीं है, वो परेशान ना हों, फिर से आवेदन कर इस रजिस्टर में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं.
यह ड्राफ्ट सुबह 10 बजे राज्य के सभी एनआरसी सेवा केंद्रों (एनएसके) सहित ऑनलाइन भी प्रकाशित किया गया है. इसे देखते हुए राज्य में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है.
एनआरसी स्टेट कोऑर्डिनेटर ने बताया कि एनआरसी में उन सभी भारतीय नागरिकों के नाम, पते और फोटोग्राफ हैं जो 25 मार्च, 1971 से पहले से असम में रह रहे हैं.
राज्य में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था
पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कानून-व्यवस्था को बनाये रखने के लिये पूरे राज्य में सुरक्षा बढ़ा दी गयी है. डीएम और एसपी को कड़ी सतर्कता बरतने के लिये कहा गया है.
असम के सात जिलों- बारपेटा, दरांग, दीमा, हसाओ, सोनितपुर, करीमगंज, गोलाघाट और धुबरी में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत कर्फ्यू लगाया गया है.
अधिकारी के मुताबिक, पुलिस अधीक्षकों ने अपने-अपने संबंधित जिलों में संवेदनशील इलाकों की पहचान की है और किसी भी अप्रिय घटना खासकर अफवाह से होने वाली घटनाओं को रोकने के लिये स्थिति पर बेहद सावधानी से निगरानी बरती जा रही है.
पैनिक होने की जरूरत नहीं: राजनाथ सिंह
गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने इस मुददे पर कहा, “कुछ लोग बिना वजह ही इस लिस्ट के आधार पर भय का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं. यह पूरी तरह से निष्पक्ष रिपोर्ट है. कोई भी भ्रामक जानकारी नहीं फैलाई जानी चाहिए. यह कोई फाइनल लिस्ट नहीं बल्कि ड्राफ्ट है.”
CRPF की 220 कंपनियां तैनात
असम और पड़ोसी राज्यों में सुरक्षा चुस्त-दुरुस्त रखने के लिये केन्द्र ने सीआरपीएफ की 220 कंपनियों को तैनात किया है. असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने उच्च स्तरीय बैठक कर अधिकारियों को सतर्क रहने को कहा है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे एनआरसी ड्राफ्ट पर आधारित किसी मामले को विदेश न्यायाधिकरण को नहीं भेजें.
नाम नहीं होने पर फिर फिर से करें आवेदन
एनआरसी के स्टेट को ऑर्डिनेटर हाजेला ने कहा ‘‘अगर वास्तविक नागरिकों के नाम दस्तावेज में मौजूद नहीं हों तो वे घबरायें नहीं. बल्कि उन्हें संबंधित सेवा केन्द्रों में जाकर फिर से आवेदन कर सकते हैं. ये फॉर्म 7 अगस्त से 28 सितंबर के बीच उपलब्ध होंगे और अधिकारियों को उन्हें इसका कारण बताना होगा कि ड्राफ्ट में उनके नाम क्यों छूटे.''
इसके बाद अगले कदम के तहत उन्हें अपने दावे को दर्ज कराने के लिये अन्य संबंधित फॉर्म भरना होगा, जो 30 अगस्त से 28 सितंबर तक उपलब्ध रहेगा. आवेदक अपने नामों को संबंधित एनआरसी सेवा केन्द्र जाकर 30 जुलाई से 28 सितंबर तक सभी कामकाजी दिनों में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक देख सकते हैं. एनआरसी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में अपडेट किया जा रहा है.
(इनपुटः PTI)
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