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Avinash Das की जमानत याचिका खारिज, अमित शाह की पुरानी तस्वीर साझा करने का मामला

अविनाश दास ने 8 मई को ट्विटर पर गृहमंत्री अमित शाह और IAS अधिकारी पूजा सिंघल की तस्वीर शेयर की थी.

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फिल्म निर्माता अविनाश दास (Avinash Das) को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने मंगलवार, 24 मई को अविनाश दास की ट्रांजिट अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. दास के खिलाफ गुजरात पुलिस ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) के साथ भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार IAS अधिकारी पूजा सिंघल (IAS Pooja Singhal) की तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा करने के आरोप में मामला दर्ज किया है.

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बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

PTI के मुताबिक, जस्टिस भारती डांगरे की पीठ ने ट्रांजिट अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है और दास से राहत के लिए उपयुक्त फोरम से संपर्क करने को कहा है.

जज डांगरे ने अविनाश दास के वकील से कहा कि अहमदाबाद जहां दास के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, वह मुंबई से ज्यादा दूर नहीं है. दास की गिरफ्तारी या मामले से जुड़ी किसी भी राहत के लिए उन्हें अहमदाबाद की अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए.

क्या है पूरा मामला ?

फिल्ममेकर अविनाश दास ने 8 मई को अपने ट्विटर हैंडल से गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) और IAS अधिकारी पूजा सिंघल (IAS Pooja Singhal) की तस्वीर शेयर की थी. दरअसल, पूजा सिंगल को हाल ही में ED ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया था.

अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के एक अधिकारी ने बताया कि दास ने 8 मई को ट्विटर पर एक तस्वीर साझा की थी, जिसमें शाह और सिंघल को पांच साल पहले एक सार्वजनिक कार्यक्रम में एक साथ देखा गया था. पुलिस अधिकारी ने कहा कि दास ने फोटो के जरिए लोगों को गुमराह करने और गृह मंत्री को बदनाम करने की कोशिश की थी.

पिछले दिनों प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लांड्रिंग के आरोप में सिंघल को गिरफ्तार किया था. मामले में गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए फिल्म निर्माता अविनाश दास ने कोर्ट में ट्रांजिट अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी.

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