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भीमा कोरेगांव केस: 5 गिरफ्तारियों पर SC में 17 सितंबर को सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, रिहाई पर हो सकता है फैसला

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भीमा-कोरेगांव हिंसा के मामले में पांच सामाजिक कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारियों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई टल गई है. अब अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी. हिंसा की साजिश रचने और नक्सलवादियों से संबंध रखने के आरोप में पुणे पुलिस ने 28 अगस्त को देश के अलग-अलग हिस्सों से गौतम नवलखा, वारवारा राव, सुधा भारद्वाज, अरुण फरेरा और वरनोन गोंजालवेस को गिरफ्तार किया था.

स्नैपशॉट

भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में नजरबंद हैं पांच सामाजिक कार्यकर्ता

अब अगली सुनवाई 17 सितंबर को

तब तक घर में ही नजरबंद रहेंगे सभी कार्यकर्ता

29 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने इन गिरफ्तारियों पर रोक लगा दी थी

कार्यकर्ताओं पर हिंसा भड़काने और नक्सलवादियों से संबंध के आरोप

12:25 PM , 12 Sep

सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 17 सितंबर को

भीमा-कोरेगांव हिंसा के मामले में पांच सामाजिक कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारियों को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुनवाई टल गई है. अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में 17 सितंबर को सुनवाई होगी. तब तक सभी कार्यकर्ता अपने घर में ही नजरबंद रहेंगे.

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10:45 AM , 12 Sep

भीमा कोरेगांव गिरफ्तारी केसः CJI की बेंच में सुनवाई

चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी. इस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि इन पांचों कार्यकर्ताओं को नजरबंद रखा जाए या पुलिस हिरासत में भेजा जाए.

10:08 AM , 12 Sep

सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि असहमति लोकतंत्र का सेफ्टी वॉल्व है, अगर इसे हटा दिया गया तो लोकतंत्र का प्रेशर कुकर फट जाएगा.

10:08 AM , 12 Sep

भीमा कोरेगांव गिरफ्तारी केसः क्या है मामला

भीमा कोरेगांव हिंसा की साजिश रचने और नक्सलवादियों से संबंध रखने के आरोप में पुणे पुलिस ने बीती 28 अगस्त को देश के अलग-अलग हिस्सों से वामपंथी विचारक गौतम नवलखा, वारवारा राव, सुधा भारद्वाज, अरुण फरेरा और वरनोन गोंजालवेस को गिरफ्तार किया था.

इसके बाद 29 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने इन गिरफ्तारियों पर रोक लगा दी और अगली सुनवाई तक हिरासत में लिये गए सभी मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को अपने ही घर में नजरबंद रखने के लिए कहा है.

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Published: 12 Sep 2018, 10:08 AM IST
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