महिला पहलवानों के साथ यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई. एनडीटीवी के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने आरोपी बीजेपी सांसद बृजभूषण के खिलाफ आरोप लगाया कि पूर्व WFI अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने जब भी मौका देखा, महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न करने की कोशिश की. इस दौरान दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया कि उनके खिलाफ आरोप तय करने के लिए सबूत भी हैं.
दिल्ली पुलिस ने अदालत में अपनी दलीलें पेश की. दिल्ली पुलिस ने ताजिकिस्तान की एक घटना का हवाला देते हुए बताया कि बृजभूषण सिंह को पता था कि वह क्या कर रहे थे.
एनडीटीवी के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने एक महिला पहलवान की शिकायत का जिक्र करते हुए कहा कि ताजिकिस्तान में एक कार्यक्रम के दौरान आरोपी ने शिकायतकर्ता को कमरे में बुलाया और जबरदस्ती गले लगा लिया. जब शिकायतकर्ता ने इसका विरोध किया तो बृजभूषण सिंह ने कहा कि उन्होंने एक पिता की तरह ऐसा किया है.
पुलिस ने अदालत को बताया, "इससे साफ पता चलता है कि उसे अपनी हरकतों की पूरी जानकारी थी. पुलिस ने कहा, सवाल यह नहीं है कि पीड़िता ने प्रतिक्रिया दी या नहीं, बल्कि सवाल यह है कि उसके साथ गलत हुआ."
ताजिकिस्तान में एशियाई चैम्पियनशिप के दौरान एक अन्य शिकायत का हवाला देते हुए पुलिस ने कहा कि एक अन्य महिला पहलवान ने दावा किया था कि बृज भूषण शरण सिंह ने बिना अनुमति के उसकी शर्ट ऊपर उठाई और उसके पेट को गलत तरीके से छुआ.
दिल्ली पुलिस ने दिल्ली स्थित WFI कार्यालय की एक और घटना का उल्लेख किया और बताया कि इस केस का अधिकार क्षेत्र राष्ट्रीय राजधानी था. उन्होंने गुजरात के सोहराबुद्दीन एनकाउंटर मामले का जिक्र करते हुए कहा कि उस मामले में कई FIR अलग-अलग दर्ज की गईं, लेकिन कोर्ट ने उन सभी की सुनवाई एक ही जगह की.
एडिशनल चीफ मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल ने दिल्ली पुलिस की दलीलें सुनने के बाद आगे की सुनवाई सात अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी है.
बता दें, केंद्रीय खेल मंत्रालय ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच के लिए ओलिंपिक मेडलिस्ट एमसी मैरी काम की अध्यक्षता में एक निरीक्षण समिति का गठन किया था. इसकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई थी, लेकिन इसकी एक कॉपी दिल्ली पुलिस को दे दी गई, जो बृजभूषण सिंह पर लगे आरोपों की जांच कर रहे हैं.
इनपुटः एनडीटीवी
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