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PM की विदेश यात्रा पर फिर सवाल, CIC ने बिल सार्वजनिक करने को कहा

मुख्य सूचना आयुक्त आर के माथुर ने विदेश मंत्रालय की दलील को किया खारिज

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भारत
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा पर कई बार सवाल उठ चुके हैं. उनकी यात्रा को लेकर कई बार आरटीआई आवेदन भी दायर किया गया, लेकिन मंत्रालयों की तरफ से इस पर साफ जवाब नहीं दिया गया.

अब मामला केंद्रीय सूचना आयोग तक पहुंच चुका है. और आयोग ने विदेश मंत्रालय को साल 2013-2017 के बीच प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं के दौरान इस्तेमाल हुए एअर इंडिया के चार्टर्ड विमान पर आए खर्च से जुड़े दस्तावेजों को सार्वजनिक करने का निर्देश दिया है.

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मुख्य सूचना आयुक्त आर के माथुर ने विदेश मंत्रालय की  दलील को किया खारिज
(इंफोग्राफिकः ईरम गौर/क्विंट हिंदी)
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विदेश मंत्रालय की दलील खारिज

मुख्य सूचना आयुक्त आर के माथुर ने विदेश मंत्रालय की इस दलील को खारिज कर दिया कि प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा के लिए भारतीय वायुसेना और एअर इंडिया द्वारा दिये गए बिल की राशि, संदर्भ संख्या और बिल की तारीख से जुड़े विवरण से संबधित दस्तावेज एक स्थान पर संकलित नहीं हैं. साथ ही आवेदक की तरफ से मांगी गयी सूचना को इकट्ठा करने के लिए बड़ी संख्या में अधिकारियों को लगाना पड़ेगा.

अब मुख्य सूचना आयुक्त (सीआईसी) के आदेश के बाद इस बात की उम्मीद है कि जल्द ही विदेश मंत्रालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं से संबंधित जानकारी सार्वजनिक करे. 
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आरटीआई आवेदन में मांगी गई थी जानकारी

लोकेश बत्रा नामक एक व्यक्ति ने सूचना के अधिकार के तहत आवदेन दायर किया था. उन्होंने वित्त वर्ष 2013-14 और 2016-17 के बीच प्रधानमंत्री के विदेश दौरों से संबंधित बिल, चालान और अन्य रिकॉर्ड का खुलासा करने की मांग की थी.

लोक सूचना अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी की तरफ से सूचना मुहैया नहीं कराने के बाद उन्होंने केंद्रीय सूचना आयोग का दरवाजा खटखटाया. मुख्य सूचना आयुक्त के सामने सुनवाई के दौरान बत्रा ने कहा कि मंत्रालय ने उन्हें अधूरी जानकारी मुहैया कराई जिसके बाद उन्होंने इस आयोग का रूख करना पड़ा.

उन्होंने कहा कि वे चाहते थे कि जनता को इस बारे में सूचित किया जाए कि ये बिल और देय राशि अदायगी के लिए किस सार्वजनिक प्राधिकार के पास लंबित हैं. बत्रा ने कहा कि इन रिकार्ड को राष्ट्रीय सुरक्षा की आड़ में दबाया नहीं जा सकता.

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