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लॉकडाउन 4 अलग कैसे? आज से किन चीजों की छूट, क्या हैं नए नियम? FAQ

देश में 18 मई से लॉकडाउन का चौथा फेज शुरू हो गया है.

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कोरोना वायरस के मामलों की रोकथाम के लिए लागू किए गए लॉकडाउन को 54 दिन बीत चुके हैं. देश में 18 मई से लॉकडाउन का चौथा फेज शुरू हो गया है. ये लॉकडाउन 31 मई तक चलेगा. गृह मंत्रालय ने इस बार जो गाइडलाइन जारी की है, वो पिछले सभी लॉकडाउन से काफी अलग है. इस बार आर्थिक गतिविधियों में कई छूट दी गई हैं.

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तो लॉकडाउन 4 में अलग क्या है? किन चीजों में छूट मिली है? इस बारे में सब यहां जानिए.

जिला अभी भी रेड जोन में है या नहीं, कैसे पता चलेगा?

इस लॉकडाउन में रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन कौनसे होंगे, ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मानदंडों के मुताबिक तय करेंगे. राज्य सरकारें इस बारे में जल्द ही ऐलान करेंगी.

स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन के मुताबिक जिला प्रशासन रेड और ऑरेंज जोन में कंटेनमेंट और बफर जोन तय करेंगे.

लॉकडाउन 4 में किन नई गतिविधियों को इजाजत दी गई?

  • राज्यों की आपसी सहमति से पैसेंजर गाड़ियां और बसों की इंटर-स्टेट आवाजाही को मंजूरी.
  • तय नियमों के मुताबिक राज्य में पैसेंजर गाड़ियां और बसों की आवाजाही को मंजूरी.
  • अलग-अलग समय पर सभी दुकानों को खुलने की इजाजत मिली. कंटेनमेंट जोन में दुकानें और देशभर के मॉल बंद रहेंगे.
  • स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम को बिना दर्शकों के खोलने की इजाजत.

क्या बार्बर शॉप और सैलून खोलने की भी इजाजत है?

बार्बर शॉप, टेलर शॉप और सैलून को खोलने की मंजूरी मिल गई है. मार्केट में स्टेशनरी, बुक, रेडीमेड कपड़ों समेत सभी दुकानों को खोलने की भी मंजूरी मिल गई है.

हालांकि इन दुकानों को खोलने की इजाजत देना राज्य सरकारों पर निर्भर करता है.

क्या ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स से गैर-जरूरी सामान ऑर्डर कर सकते हैं?

18 मई से ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को गैर-जरूरी सामान बेचने की मंजूरी है. लोग टेलीविजन, कपड़े, मोबाइल, लैपटॉप जैसे सामान ऑर्डर कर सकते हैं.

क्या दो राज्यों के बीच अब यात्रा की जा सकती है?

हालांकि केंद्र ने इंटर-स्टेट ट्रेवल की इजाजत दे दी है, लेकिन गाइडलाइन में कहा गया है कि ये राज्यों की आपसी सहमति के आधार पर होगा. अभी राज्यों ने इस संबंध में कोई ऐलान नहीं किया है.

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टैक्सी और ऑटो चलेंगे? क्या ये रेड जोन में चलेंगे?

गृह मंत्रालय की गाइडलाइन में कैब एग्रीगेटर सर्विस या ऑटो सर्विस दोबारा शुरू करने के लिए कोई विशेष निर्देश नहीं है. हालांकि राज्य सरकारें जल्द ही कैब एग्रीगेटर और ऑटो सर्विस दोबारा चालू कर सकती हैं.

कंटेनमेंट जोन के लिए लॉकडाउन में क्या छूट है?

कंटेनमेंट जोन में केवल जरूरी गतिविधियों की इजाजत है. इन जोन में लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध है.

कौन सी सेवाएं अब भी देशभर में बंद रहेंगी?

  • मेट्रो रेल
  • घरेलू और इंटरनेशनल फ्लाइट्स. सिर्फ घरेलू मेडिकल सर्विस, घरेलू एयर एम्बुलेंस और गृह मंत्रालय से अनुमति प्राप्त सुरक्षा कारणों से यात्रा की इजाजत होगी.
  • स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक और प्रशिक्षण संस्थान.
  • होटल, रेस्टोरेंट (बस और ट्रेन स्टेशन पर कैंटीन खुली रहेंगी.)
  • सिनेमा हॉल, पार्क, स्विमिंग पूल, जिम, मॉल, थिएटर, बार.
  • सभी सामाजिक, धार्मिक, खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए लोगों के जमा होने पर रोक.
  • सभी धार्मिक जगहें और प्रार्थना करने की जगहें.

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