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COVID 19: लॉकडाउन में आज से थोड़ी नरमी, इन चीजों में मिलेगी छूट

देश भर में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना का खतरा

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20 अप्रैल से देश के कुछ इलाकों में लॉकडाउन में छूट दी गई है. पीएम ने 14 अप्रैल को अपने संबोधन में कहा था कि 20 अप्रैल तक सख्त लॉकडाउन का पालन किया जाएगा, जिसके बाद हालातों का जायजा लेकर लॉकडाउन में छूट दी जा सकती है. ऐसा खासकर से हॉटस्पॉट में कोरोना वायरस के संक्रमण को देखने के बाद किया जाएगा. छूट उन्ही इलाकों में दिया जाएगा जहां कोरोना का खतरा कम होगा.

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इन चीजोंं पर छूट दी गई है:
  • कृषी, खेती, बागवानी, कृषि उत्पादों की खरीद और मंडियों का संचालन.
  • कृषि मशीनरी की दुकानें, इसके स्पेयर पार्ट्स (सप्लाई चेन सहित) और पुनर्मूल्यांकन 20 अप्रैल से खुले रहेंगे, साथ ही फार्म मशीनरी से संबंधित कस्टम हायरिंग सेंटर.
  • फार्मास्यूटिकल यूनिट और मेडिकल डिवाइस का निर्माण भी 20 अप्रैल से खुला रहेगा.
  • 20 तारीख से एंबुलेंस के निर्माण सहित मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण की भी अनुमति दी गई है.
  • स्पेशल इकनॉमिक जोन, एक्सपोर्ट यूनिट, इंडस्ट्रियल एस्टेट, इंडस्ट्रियल टाउनशिप में औद्योगिक यूनिट के निर्माण को भी 20 अप्रैल से अनुमति दे दी गई है.

मंत्रालय ने साफ किया है कि 20 अप्रैल से मिलने वाली ये छूट COVID-19 हॉटस्पॉट या कंटेनमेंट जोन में नहीं दी जाएगी. गृह मंत्रालय ने ये भी कहा कि राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों को ‘किसी भी तरीके से लॉकडाउन दिशानिर्देशों को कम नहीं करना है’ और वो ‘स्थानीय जरूरतों के मुताबिक सख्त उपाय लागू कर सकते हैं.’

प्रवासी मजदूरों को शर्तों के साथ मिलेगी राज्य में जाने की अनुमति

केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण से सुरक्षित इलाकों में 20 अप्रैल से चुनिंदा आर्थिक गतिविधियों को आंशिक तौर पर शुरू करने को लेकर रविवार को दिशानिर्देश जारी किये. इसके मुताबिक प्रवासी मजदूर लॉकडाउन की अवधि के दौरान राज्य के भीतर एक जगह से दूसरी जगह आ-जा सकेंगे. हालांकि एक राज्य से दूसरे राज्य में आने-जाने की अनुमति नहीं होगी.

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लॉकडाउन तक ये एक्टिविटी बंद रहेंगी

  • सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्रा पर रोक.
  • ट्रेन, बस या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आवाजाही पर रोक.
  • सभी शहरों में मेट्रो रेल सर्विस बंद रहेंगी.
  • मेडिकल कारणों को छोड़कर लोगों का इंटर-डिस्ट्रिक्ट और इंटर-स्टेट ट्रैवल बंद रहेगा.
  • सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ट्रेनिंग और कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे.
  • टैक्सी और कैब सर्विस बंद रहेगी.
  • सभी सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, बार और ऑडिटोरियम बंद रहेंगे.
  • सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, अकैडमिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम या इवेंट पर रोक.
  • पूजा करने के सभी स्थान बंद रहेंगे. धार्मिक कार्यक्रमों पर भी पूरी तरह से रोक है.
  • अंतिम संस्कार के मामले में, 20 से ज्यादा लोगों को अनुमति नहीं दी जाएगी.

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