कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच रेल के बाद अब हवाई सफर को शुरू करने की तैयारी की जा रही है. इसके लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय लोगों की सुरक्षा और एहतियात के लिए विभिन्न उपायों पर विचार कर रहा है. वहीं, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने उड़ान के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रॉसिड्योर (SOP) जारी किया है. इसमें कहा गया है कि हवाई यात्रा के लिए आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य होगा.
इसके अलावा 80 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को यात्रा की अनुमति नहीं होगी. मंत्रालय के आदेश के मुताबिक, अगर हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप में हरे रंग का कोड नहीं दिखा तो एयरपोर्ट के टर्मिनल भवन में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी. आदेश में ये भी कहा गया है कि,
- यात्रियों को स्क्रीनिंग से गुजरना होगा.
- सवाल जवाब फॉर्म भरना होगा.
- केबिन बैग की अनुमति नहीं होगी.
- सामान का वजन 20 किलो से कम होना चाहिए.
- कम से कम दो घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना होगा.
- आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य होगा.
- आरोग्य सेतु ऐप में हरे रंग का कोड दिखना जरूरी होगा.
- एयरपोर्ट ऑपरेटरों को भी जांच से गुजरना होगा.
- सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन कराया जाएगा.
वहीं, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने ये भी कहा है कि पहले चरण में 80 साल से ज्यादा उम्र वाले नागरिकों को यात्रा की अनुमति नहीं होगी. मंत्रालय ने फिलहाल हवाई यात्रा से जुड़े सभी स्टेकहोल्डर जैसे कि डीजीसीए, हवाई कंपनियां, हवाई अड्डा संचालक कंपनियां को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रॉसिड्योर (SOP) भेजा है.
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