दिल्ली महिला (DCW) आयोग ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को गर्भवती महिलाओं के लिए उनकी नई गाइडलाइंस को लेकर नोटिस जारी किया है. भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने प्रेग्नेंट महिला कैंडिडेट्स के लिए भर्ती नियमों में बदलाव किया है. नए नियम के मुताबिक, नई भर्ती में तीन महीने से ज्यादा प्रेग्नेंट महिला कैंडिडेट को अस्थायी तौर पर अयोग्य माना जाएगा. स्वाति मालीमाल ने ट्टीट किया-
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 3 महीने से अधिक गर्भवती महिलाओं को सेवा में शामिल होने से रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं और उन्हें 'अस्थायी रूप से अयोग्य' करार दिया है. यह भेदभावपूर्ण और अवैध दोनों है. हमने उन्हें नोटिस जारी कर इस महिला विरोधी नियम को वापस लेने की मांग की है
मालीवाल द्वारा ट्वीट किए गए नोटिस में, दिल्ली महिला आयोग ने कहा कि एसबीआई ने 31 दिसंबर को एक सर्कुलर में उन महिलाओं को काम में शामिल होने से रोक दिया है, जो नियत प्रक्रिया के माध्यम से चुने जाने के बावजूद तीन महीने से अधिक की गर्भवती हैं.
31 दिसंबर को प्रकाशित एसबीआई के नवीनतम गाइडलाइन के मुताबिक- अगर गर्भावस्था तीन महीने से अधिक की है, तो उसे अस्थायी रूप से अयोग्य माना जाएगा और बच्चे के जन्म के बाद चार महीने के भीतर उसे शामिल होने की अनुमति दी जा सकती है.
इससे पहले, छह महीने की गर्भवती महिला उम्मीदवारों को कुछ शर्तों के तहत एसबीआई में शामिल होने की अनुमति थी, जिसमें स्त्री रोग विशेषज्ञ से प्रमाण पत्र लेना शामिल था कि उसके स्वास्थ्य पर कोई असर नहीं पड़ेगा.
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