दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके की घटना ने दिल दहला कर रख दिया है. कार सवार 5 युवकों ने एक युवती को टक्कर मारी, फिर सड़क पर 10-12 किमी तक घसीटा, जिससे उसकी मौत हो गई. मामला सुल्तानपुरी-कंझावला इलाके का है. AAP का आरोप है कि दिल्ली मामले के 5 आरोपियों में एक आरोपी भारतीय जनता पार्टी (BJP) से जुड़ा है.
दिल्ली सरकार राशन डीलर संघ के एक सूत्र ने बताया कि आरोपी की पहचान 27 वर्षीय मनोज मित्तल के रूप में हुई है, जो एक राशन डीलर है और मंगोलपुरी इलाके में पार्टी नेतृत्व से जुड़ा हुआ है.
बता दें, युवती की रविवार, 1 जनवरी की तड़के दिल्ली के कंझावला इलाके में एक कार से कुचलकर हत्या कर दी गई. कार में सवार सभी पांचों आरोपी मित्तल, दीपक खन्ना (26), अमित खन्ना (25), कृष्ण (27) और मिथुन (27) को गिरफ्तार कर लिया गया है और तीन दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है.
"कंझावला पीड़िता के यौन उत्पीड़न के संबंध में कुछ प्रश्न उठाए जा रहे हैं. मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि पीड़िता का पोस्टमॉर्टम किया जा रहा है और उनकी रिपोर्ट और सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी."दिल्ली पुलिस प्रवक्ता
2 जनवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक सौरभ भारद्वाज ने भी दावा किया कि मित्तल बीजेपी का सदस्य है. AAP ने गवर्नर विनय कुमार सक्सेना पर 'इस जानकारी को छिपाने' का आरोप लगाया.
तस्वीरों को साझा करते हुए, भारद्वाज ने कहा कि यह विडंबना है कि मंगोलपुरी पुलिस स्टेशन (जहां मामला दर्ज किया गया है) के ठीक बगल में एक होर्डिंग है जिसमें मित्तल की तस्वीर है और उसकी पहचान BJP सदस्य के रूप में है.
अन्य आरोपी
अन्य आरोपियों में दीपक खन्ना ग्रामीण सेवा में ड्राइवर हैं, जबकि अमित खन्ना भारतीय स्टेट बैंक (SBI) में कार्यरत है. DCP (आउटर) हरेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि कृष्ण कनॉट प्लेस में स्पेनिश कल्चर सेंटर में काम करता है और मिथुन हेयरड्रेसर है. ये सभी सुल्तानपुरी इलाके के रहने वाले हैं.
क्या हुआ?
डीसीपी सिंह के अनुसार, कंझावला पुलिस स्टेशन को घटना के बारे में 3.24 बजे एक व्यक्ति का फोन आया, जिसने बलेनो कार से शव को घसीटते हुए देखा था. डीसीपी ने आगे कहा कि...
"लगभग 4.11 बजे, कंझावला पुलिस स्टेशन में एक PCR कॉल फिर से प्राप्त हुई, जिसके अनुसार एक लड़की का शव सड़क पर पड़ा हुआ था. सुल्तानपुरी पुलिस स्टेशन के क्षेत्र में, SHO ने रात्रि गश्त के दौरान, पहले से ही एक स्कूटी देखी थी जो दुर्घटनावश हुई थी और इसकी सूचना 3.53 बजे पुलिस थाने में दर्ज कराई गई थी. स्कूटी नंबर के साथ आगे की जांच की गई और इससे कंझावला थाना क्षेत्र में सड़क पर पड़ा मिला शव का होने का पता चला."DCP हरेंद्र कुमार सिंह
आरोपियों के खिलाफ IPC के तहत धारा 279 (सार्वजनिक रास्ते पर लापरवाही से वाहन चलाना या सवारी करना, जिससे मानव जीवन को खतरा हो), 304 A (लापरवाही से मौत), और 304 (गैर इरादतन हत्या के लिए सजा) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है.
पुलिस ने बताया कि जब यह दुर्घटना हुई उस समय पीड़िता शादी के कार्यक्रमों के समारोह से काम कर लौट रही थी.
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