ADVERTISEMENTREMOVE AD

MCD Election: स्टैंडिंग कमेटी के लिए फिर से चुनाव पर दिल्ली हाई कोर्ट की रोक

Mayor Shelly Oberoi ने MCD स्टैंडिंग कमेटी चुनाव पर जमकर बवाल के बाद फिर से चुनाव का निर्देश दिया था

Published
भारत
2 min read
story-hero-img
i
छोटा
मध्यम
बड़ा
Hindi Female

दिल्ली हाईकोर्ट ने शनिवार को एक विशेष सुनवाई में दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की नव-निर्वाचित मेयर शैली ओबेरॉय (Mayor Shelly Oberoi) के उस नोटिस पर रोक लगा दी, जिसमें एमसीडी स्थायी समिति के छह सदस्यों का चुनाव (MCD Standing Committee Election) फिर से कराने का निर्देश दिया गया है. अदालत ने कहा कि 27 फरवरी को नए सिरे से चुनाव कराने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा.

ADVERTISEMENTREMOVE AD

जस्टिस गौरांग कंठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह नोटिस नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (प्रक्रिया और कार्य संचालन) विनियम, 1997 के विनियम 51 का उल्लंघन है, क्योंकि रिटर्निग ऑफिसर या मेयर 24 फरवरी को आयोजित चुनाव के परिणामों की घोषणा किए बिना फिर से चुनाव करवा रहे हैं.

अदालत ने पाया कि विनियम 51 के अवलोकन से यह कहीं भी परिलक्षित नहीं होता कि रिटर्निग ऑफिसर या मेयर के पास स्थायी समिति के चुनाव को शून्य और शून्य घोषित करने का अधिकार है.

अदालत ने कहा, 'यह उल्लेख करना अप्रासंगिक नहीं है कि वोटों की गिनती और 24 फरवरी को हुए चुनावों के परिणामों की घोषणा करने में मेयर पर डाली गई अतिरिक्त जिम्मेदारी अंतिम परिणामों में परिणत होगी."

बीजेपी पार्षद शरद कपूर ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था

शुक्रवार को बीजेपी पार्षद शरद कपूर ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि मेयर शैली ओबेरॉय ने बुधवार को एमसीडी स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव के लिए मतदान के दौरान मोबाइल फोन और पेन का उपयोग नहीं करने के नियमों का पालन नहीं किया.

कपूर ने अपनी याचिका में कहा कि मेयर ने 'हर संवैधानिक और वैधानिक मानदंड का उल्लंघन किया' और 'चुनाव कार्यवाही में मोबाइल फोन और पेन ले जाने की अनुमति देकर संविधान के जनादेश को धोखा दिया'.

याचिकाकर्ता ने 22 फरवरी को होने वाले मतदान को अमान्य घोषित करने की भी मांग की है. अदालत ने मामले को अगली सुनवाई के लिए 27 फरवरी को होनी तय की.
0

मेयर चुनाव के बाद स्टैंडिंग कमिटी के चुनाव में बवाल जारी 

लगातार तीसरे दिन हंगामे के बाद एमसीडी हाउस की कार्यवाही शुक्रवार को सोमवार सुबह तक के लिए स्थगित कर दिया गया था. शैली ओबेरॉय ने घोषणा की कि स्थायी समिति के सदस्यों को चुनने के लिए फिर से चुनाव 27 फरवरी को सुबह 11 बजे होगा.

आम आदमी पार्टी की आपत्तियों के बाद शक्तिशाली एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के चुनाव के लिए ओबेरॉय ने वोटों की दोबारा गिनती रोके जाने के बाद शुक्रवार को हंगामा खड़ा कर दिया. एमसीडी हाउस में यह सभी के लिए फ्री था और बीजेपी व आप पार्षदों ने सदन की पवित्रता की उपेक्षा करते हुए एक-दूसरे पर वार किया.

पुनर्मतगणना प्रक्रिया को रोकने के मेयर के फैसले का विरोध करते हुए भाजपा पार्षदों ने नारेबाजी के बीच माइक तोड़ना, मतपत्र फाड़ना और यहां तक कि मतदान केंद्रों को क्षतिग्रस्त करना शुरू कर दिया था.

(हैलो दोस्तों! हमारे Telegram चैनल से जुड़े रहिए यहां)

सत्ता से सच बोलने के लिए आप जैसे सहयोगियों की जरूरत होती है
मेंबर बनें
अधिक पढ़ें
×
×