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दिल्ली दंगाः BJP नेताओं के खिलाफ FIR पर SC ने HC को दिया 3 महीने का वक्त

Delhi Riots: बीजेपी के कपिल मिश्रा, परवेश वर्मा, अभय वर्मा और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के खिलाफ FIR की मांग

Published
भारत
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सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर सहित चार बीजेपी नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर फैसला करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) को तीन महीने का समय दिया है. दिल्ली हाई कोर्ट में दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि इन नेताओं के कथित घृणास्पद भाषणों और टिप्पणियों ने 2020 के दिल्ली दंगों (Delhi riots) को भड़काने का काम किया.

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दिल्ली में हुई हिंसा के तीन पीड़ितों द्वारा दायर याचिका में बीजेपी के कपिल मिश्रा, परवेश वर्मा और अभय वर्मा के साथ-साथ खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के खिलाफ एक विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने और जांच की मांग की गई थी.

जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बीआर गवई के सदस्यता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने दिल्ली हाई कोर्ट से इस मामले की जल्दी से सुनवाई करने को कहा है- "अच्छा हो कि तीन महीने के भीतर".

सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में क्या मांग की गयी थी ?

दिल्ली दंगों के तीन पीड़ितों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर रिट याचिका में शिकायत की गई कि दिल्ली हाई कोर्ट उनके मामले की सुनवाई नहीं कर रहा है.

याचिकाकर्ताओं ने दंगों के मामलों की जांच, पीड़ितों के लिए मुआवजे और सीसीटीवी फुटेज और हिंसा के सबूतों को सुरक्षित बचाये रखने के लिए दिल्ली के बाहर के अधिकारियों के साथ एक स्वतंत्र विशेष जांच दल के गठन की भी मांग की.

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याचिकाकर्ताओं की ओर से सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. कॉलिन गोन्साल्विस ने कहा कि वे "आशा खो रहे हैं" क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट कार्यवाही में देरी कर रहा है.

"याचिकाकर्ता उम्मीद खो रहे हैं. जामिया के छात्रों के लिए क्या न्याय है? दिल्ली दंगों के पीड़ितों के लिए क्या न्याय है? छात्रों को बेरहमी से पीटा गया ... उनका सिर फटा"
डॉ. कॉलिन गोन्साल्विस

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