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Covid19: आज से दिल्ली में 5 नियमों के उल्लंघन पर 2000 का जुर्माना

शुक्रवार तक वसूला गया 500 रुपये का जुर्माना, इन नियमों का करें पालन, नहीं तो भरना होगा भारी जुर्माना

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दिल्ली में कोरोना संक्रमण एक बार फिर तेजी से बढ़ रहा है. केजरीवाल सरकार ने इस पर नियंत्रण के लिए अब नियमों में काफी सख्ती कर दी है. शनिवार से कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों पर दो हजार रुपये का भारी-भरकम चालान लगाया जाएगा.

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दिल्ली सरकार के मुताबिक 5 नियमों के उल्लंघन पर यह जुर्माना लगाया जाएगा.

  1. मास्क ना लगाने की स्थिति में

  2. क्वारंटीन नियमों का उल्लंघन

  3. सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन

  4. पब्लिक प्लेस पर थूकने की स्थिति में

  5. पब्लिक प्लेस पर गुटखा, तंबाकू या पान खाने की स्थिति में

शुक्रवार को दिल्ली में इन नियमों के उल्लंघन पर 500 रुपये तक का जुर्माना वसूला गया था. बता दें दिल्ली में फिलहाल 40 हजार से ज्यादा एक्टिव केस हैं. अब तक दिल्ली में कोरोना से 8,159 लोग जान गंवा चुके हैं. एक वक्त दिल्ली में सक्रिय मामलों की संख्या गिरकर 8 हजार के पास पहुंच गई थी. लेकिन फिर से कोरोना के मामलों में तेजी आई है.

दूसरे राज्यों में तेज की जा रही है सख्ती

बता दें अब सिर्फ दिल्ली में ही नहीं दूसरे राज्यों में मामलों में उछाल आया है. जिसके चलते कई राज्यों ने सख्ती शुरू कर दी है. कुछ राज्यों में नाइट कर्फ्यू लागू किया जा रहा है, तो कहीं स्कूलों को वापस खोलने का फैसला वापस लिया जा रहा है.

मध्य प्रदेश के भोपाल, ग्वालियर, विदिशा और रतलाम जिलों में 21 नवंबर से रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक के कर्फ्यू का ऐलान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया है.

गुजरात सरकार ने कोरोनावायरस की स्थिति के मद्देनजर अहमदाबाद में शुक्रवार रात नौ बजे से 60 घंटे के लिए कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है. गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने शुक्रवार को कहा, "लॉकडाउन का कोई सवाल ही नहीं है. कर्फ्यू केवल दो दिनों तक सीमित है." राज्य में स्कूल खोलने का फैसला भी वापस ले लिया गया है.

गुजरात के सूरत, वडोदरा और राजकोट में भी नाइट कर्फ्यू लगाया गया है. वहीं हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी सरकारी-निजी स्कूलों को 30 नवंबर तक बंद करने का आदेश दिया है. वहीं मुंबई में बीएमसी ने सभी स्कूलों को 31 दिसंबर तक बंद रखने का आदेश दिया है.

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