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लैंडलाइन से मोबाइल कॉल में नंबर से पहले ‘0’ लगाना होगा अनिवार्य

TRAI की सिफारिश के बाद ये फैसला लिया गया

Published
भारत
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डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्यूनिकेशंस (DoT) ने फिक्स्ड लाइन से मोबाइल पर कॉल करते समय नंबर से पहले '0' लगाना अनिवार्य कर दिया है. ये नियम 15 जनवरी 2021 से प्रभावी हो जाएगा. टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) की सिफारिश के बाद ये फैसला लिया गया है.

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मई में TRAI ने सुझाव दिया था कि फिक्स्ड लाइन से मोबाइल पर की जाने वाली कॉल में नंबर से पहले '0' जोड़ा जाए, जिससे कि टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए पर्याप्त नंबरिंग स्पेस बना रहे.

DoT ने अपने नोटिफिकेशन में कहा है कि इस फैसले से फिक्स्ड-टू-फिक्स्ड, मोबाइल-टू-फिक्स्ड और मोबाइल-टू-मोबाइल कॉल्स के डायलिंग प्लान्स में कोई बदलाव नहीं होगा.

डायल करते समय नंबर से पहले जीरो लगाने के संबंध में उचित अनाउंसमेंट किया जाएगा. जब भी कोई सब्सक्राइबर फिक्स्ड लाइन से मोबाइल पर कॉल बिना जीरो लगाए करेगा, तो ये अनाउंसमेंट प्ले होगा. 
DoT ने अपने नोटिफिकेशन में कहा 
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डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्यूनिकेशंस के फैसले से और क्या होगा?

  • सभी फिक्स्ड लाइन सब्सक्राइबर्स को ‘0’ के साथ डायलिंग फैसिलिटी दी जाएगी.
  • इस फैसले से कुल करीब 2539 मिलियन नंबरिंग सीरीज बनने की उम्मीद है. इससे भविष्य में इस्तेमाल के लिए पर्याप्त नंबरिंग रिसोर्स मौजूद रहेंगे.
  • पर्याप्त नंबरिंग रिसोर्स होने से भविष्य में और ज्यादा कनेक्शन जोड़े जा सकते हैं, जो मोबाइल कस्टमर्स के लिए फायदेमंद होगा.
  • ये सभी बदलाव इसलिए किए गए हैं ताकि सब्सक्राइबर्स को कम से कम असुविधा हो.
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DoT ने टेलीकॉम ऑपरेटर्स को आवंटित की गई मोबाइल और फिक्स्ड लाइन नंबर सीरीज की जानकारी देने को कहा है. हर कैलेंडर ईयर में नंबर सीरीज की जानकारी DoT को 15 जनवरी 2021 तक देनी होगी.

मई में TRAI ने अपने सुझावों में एक रिवाइज्ड और नए नेशनल नंबरिंग प्लान जल्दी से जल्दी जारी करने की बात भी कही थी.

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