देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को चेतावनी दी है. चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान कोविड-19 गाइडलाइन को गंभीरता से नहीं लेने पर राजनीतिक दलों को कड़े शब्दों में हिदायत दी है. चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर पश्चिम बंगाल में हो रहे चुनाव में बाकी बचे चरणों के दौरान सावधानियों का पालन नहीं किया गया तो वह रैलियों और बैठकों पर रोक लगाने में संकोच नहीं करेंगे. चुनाव आयोग ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को एक पत्र भेजा है.
स्टार प्रचारक बिना मास्क के
चुनाव आयोग ने कहा है कि यह देखने में आया है कि चुनावी बैठकों, प्रचार के दौरान कोरोना को लेकर जारी किए गए केंद्र सरकार के नियमों और दिशानिर्देशों का पालन नहीं हो रहा है. चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों और स्टार प्रचारकों के मास्क नहीं पहनने और रैलियों में खुलेआम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने का हवाला दिया है. चुनाव आयोग ने लिखा है,
“आयोग गाइडलाइन के पालन करने में ढिलाई पर गंभीर है. विशेष रूप से मंच पर राजनीतिक नेताओं द्वारा मास्क नहीं पहने जाना” और ऐसी स्थिति में सुधार नहीं होने पर रैलियों के आयोजित करने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है.
चुनाव आयोग ने कहा है, ''हालिया हफ्ते में देखा गया है कि कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. आयोग के ध्यान में आया है कि चुनावी बैठकों, प्रचार के दौरान निर्देशों की अवहेलना करते हुए सामाजिक दूरी बनाए रखने, मास्क पहनने के नियमों का पालन नहीं हुआ.”
आयोग ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को जनसभाओं के आयोजन के दौरान आने वाले लोगों के लिए मास्क, सेनिटाइजर, थर्मल स्कैनिंग और बाकी निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराना होगा. इन निर्देशों का पालन नहीं किए जाने पर आयोग उनके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60 तक दिए प्रावधानों और आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई करेगा.
चिट्ठी में लिखा है, ''ऐसा कर राजनीतिक दलों के नेताओं और उम्मीदवारों के साथ चुनावी सभा में बड़ी संख्या में हिस्सा लेने वाले लोगों के भी संक्रमित होने का खतरा है." आयोग ने कहा है कि राजनीतिक दल और नेता के ऊपर जिम्मेदारी है कि कोरोना की रोकथाम को लेकर जागरूकता फैलाने में मदद करें.
आयोग ने कहा कि चुनाव को लेकर गाइडलाइंस पिछले साल बिहार विधानसभा चुनावों और उसके बाद कराए गए उपचुनावों में भी लागू की गई थीं.
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