कांग्रेस नेता (Congress Leader) और मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह (Digvijay Singh) को 11 साल पुराने मामले में एक साल जेल की सजा सुनाई गई है. यह मामला 2011 में भारतीय जनता युवा मोर्चा (BJYM) के कार्यकर्ताओं के साथ हुई मारपीट का है.
इसमें पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सहित 6 लोगों को इंदौर जिला कोर्ट ने दोषी करार दिया है. उन्हें एक 1 साल की सजा के साथ-साथ 5000-5000 का जुर्माना भी लगाया गया है.
रिपोर्ट्स के मुताबिक 17 जुलाई 2011 को उज्जैन में भाजयुमो कार्यकर्ता जयंत राव ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के काफिले को काले झंडे दिखाए थे. जिससे नाराज कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और भाजयुमो कार्यकर्ता के बीच हिंसक झड़प हो गई थी. तब दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ माधव नगर थाना उज्जैन में मामला दर्ज करवाया था.
दिग्विजय सिंह का कहना है कि उन्हें गलत फसांया जा रहा है. पहले इस मामले में जब शिकायत दर्ज हुई थी, तब एफआईआर में उनका नाम तक नहीं था. राजनीतिक उद्देश्य से एफआईआर में उनका नाम बाद में शामिल किया गया है. उन्होंने कहा कि वह इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे.
फिलहाल पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, कांग्रेस के पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू सहित सभी छह आरोपियों को कोर्ट ने पांच-पांच हजार का जुर्माना भरवाकर, 25-25 हजार के मुचलके (बॉन्ड) पर जमानत दे दी है.
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