सीबीडीटी ने पैन को आधार से लिंक करने की डेडलाइन 30 जून तक बढ़ा दी है. पहले इसकी आखिरी तारीख 31 मार्च निर्धारित की गई थी.
सीबीडीटी ने इस संबंध में मंगलवार को अधिसूचना जारी की. विभाग के आदेश में कहा गया है कि इस बारे में विचार-विमर्श के बाद पैन को आधार से लिंक कराने की डेडलाइन बढ़ाई गई. माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में आधार की वैधता को लेकर चल रही सुनवाई की वजह से पैन को आधार से लिंक करने की डेडलाइन बढ़ाई गई. इस महीने की शुरुआत में अदालत ने अन्य सेवाओं की आधार लिकिंग की डेडलाइन 31 मार्च से आगे बढ़ा दी थी.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब तक आधार की पांच सदस्यीय संविधान बेंच अपना फैसला नहीं दे देती तब तक विभिन्न सेवाओं को आधार से लिंक कराने की डेडलाइन तय नहीं की जा सकती. दरअसल यह चौथी बार है जब सरकार ने पैन को आधार से लिंक कराने की डेडलाइन बढ़ाई है.
चार बार बढ़ी डेडलाइन
ताजा आंकड़ों के मुताबिक 5 मार्च तक 16.65 करोड़ से अधिक पैन आधार से लिंक किए जा चुके हैं. कुल आधार कार्ड 33 करोड़ हैं. इसके पहले पैन को आधार से लिंक कराने की कई बार तारीख आगे बढ़ाई गई. पहले 31 जुलाई इसके बाद 31 अगस्त और फिर 31 दिसंबर 2017 को इसकी आखिरी तारीखें तय की गई थीं. सबसे आखिर में 31 मार्च 2018 डेडलाइन रखी गई थी.
आधार पर प्रजेंटेशन
इस बीच, 'आधार' पर सुनवाई के दौरान पर सुप्रीम कोर्ट में UIDAI के सीईओ अजय भूषण ने सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के सामने एक पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन भी दिया. उन्होंने इस प्रजेंटेशन में बताया कि आधार में दर्ज डेटा पूरी तरह से सुरक्षित है. भूषण ने कोर्ट को बताया कि आधार का सारा बायोमीट्रिक डेटा 2048 bit एनक्रिप्शन से सुरक्षित है. लिहाजा इस डेटा को चुरा पाना असंभव है.
सीजेआई दीपक मिश्रा, जस्टिस एके सीकरी, जस्टिस ए एम खानविलकर, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस अशोक भूषण की संविधान पीठ के सामने सीईओ डॉ. अजय भूषण पांडे ने करीब 80 मिनट की प्रेजेंटेशन दी और डेटा की सुरक्षा और उसके लीक होने को लेकर जताई जा रही आशंकाओं को खारिज करने की कोशिश की.
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