पीएम मोदी 8 नवंबर को 500 और 1000 रुपए के नोट बैन किए जाने का ऐलान कर चुके हैं. देशभर में अफरा-तफरी मची हुई है. लोग बैंकों के बाहर नोट बदलवाने के लिए लाइनों में खड़े हैं. एटीएम के अंदर पैसा नहीं है. ज्यादातर एटीएम खाली हो चुके हैं. लोगों की जेब भी खाली हो चुकी है.
परेशानी को देखते हुए शुक्रवार को सरकार की ओर से पब्लिक यूटिलिटी बिल्स के लिए 500 और 1000 के पुराने नोटों का इस्तेमाल करने की सीमा बढ़ा दी गई है.
केंद्र सरकार ने इसे 72 घंटे तक के लिए बढ़ा दी है. यानी अब पेट्रोल पंप, अस्पताल, ट्रेन टिकट बुकिंग, एयर और बस टिकट बुकिंग में इसका इस्तेमाल हो सकेगा.
14 नवंबर तक सभी
हाॅस्पिटल में 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट वैलिड रहेंगे.
डॉक्टर के दिए गए प्रेस्क्रिप्शन पर इन पुराने नोटों से दवा खरीद सकते हैं.
रेलवे, बस और एयरलाइंस के टिकट बुकिंग के लिए ये नोट यूज कर सकते हैं.
गवर्न्मेंट सर्टिफाइड को-ऑपरेटिव संस्थानों में भी पुराने नोट यूज करने की छूट रहेगी.
पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की बिक्री के लिए पुराने नोट लिए जाएंगे. मालिकों को स्टॉक और बिक्री की सूचना रखनी होगी.
इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर विदेश से आ रहे या विदेश जा रहे लोगों के पास मौजूद पुराने नोटों में से 5 हजार मूल्य तक के नोटों को नए और वैलिड नोट से बदले जाने की इजाजत होगी.
सरकार ने बैन के बाद लोगों की सुविधा के लिए 11 नवंबर तक इन नोटों का पब्लिक यूटिलिटी बिल्स में इस्तेमाल की छूट दी थी. लेकिन इस राहत भरे फैसले के बाद अब 14 नवंबर 2016 तक इसका इस्तेमाल हो सकेगा.
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