बैंक खातों को आधार से जोड़ने के लिए आपको करीब साढ़े तीन महीने का वक्त और मिल गया है. अब 31 मार्च तक बैंक खाते, म्युचुअल फंड, इंश्योंरेस से आधार को जोड़ा जा सकेगा. पहले ये तारीख 31 दिसंबर थी.
सरकार के मुताबिक सभी वित्तीय ट्रॉजैक्शन खास तौर पर सभी बैंक खातों के लिए आधार और पैन जरूरी होगा लेकिन ये 31 मार्च यानी वित्तीय साल के आखिर तक करा लेना होगा.
सरकार ने बताया है कि बैंकों से रिपोर्ट मिलने के बाद आधार डेडलाइन की तारीख बढ़ाई गई है. केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को भी बता दिया था कि वो आधार जोड़ने की तारीख 31 मार्च तक बढ़ाने को तैयार हैं.
पैन, आधार लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च तक
इसके पहले सरकार ने पैन और आधार को जोड़ने की तारीख 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च कर दी थी. पीएमएलए के तहत बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए कोई भी बैंक अकाउंट खोलने के साथ ही 50 हजार और उससे ऊपर के ट्रांजेक्शन के लिए पैन और आधार देना जरूरी है.
ये भी पढ़ें- होटल और रेस्त्रां वाले पानी के लिए ज्यादा वसूलेंगे दाम
सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को होगी आधार मामले की सुनवाई
आधार को विभिन्न योजनाओं से अनिवार्य रूप से जोड़ने की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ गुरुवार को सुनवाई करेगा. याचिकाकर्ताओं ने बैंक खाते और मोबाइल नंबर सहित विभिन्न योजनाओं से आधार को अनिवार्य रूप से जोड़ने के मामले में अंतरिम राहत को बढ़ाने की मांग की है.
कुछ महीने पहले उच्चतम न्यायालय की नौ सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा था कि संविधान के तहत निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है. कई याचिकाकर्ताओं ने आधार की वैधता को चुनौती देते हुए दावा किया था कि यह निजता के अधिकारों का उल्लंघन करता है. लेकिन सरकार ने न्यायालय में कहा कि जिन लोगों के पास आधार कार्ड है उन्हें इसे सिम कार्ड, बैंक खाते, पैन कार्ड और अन्य योजनाओं से लिंक कराना होगा.
ये भी पढ़ें-
आधार केसः सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ 14 दिसंबर को करेगी सुनवाई
(इनपुटः PTI से)
(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)