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‘भाईजान ने नहीं ली किसी की जान’: फिर नुरुल्लाह को किसने मारा?

बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला- सलमान खान के खिलाफ आरोप साबित नहीं हो सकने की वजह से उन्हें बाइज्जत बरी किया जाता है. 

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भारत
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने हिट एंड रन मामले में फैसला सुनाते हुए सलमान खान को सभी आरोपों से बरी कर दिया है. हाईकोर्ट ने निचली अदालत से सलमान को मिली 5 साल की सजा रद्द कर दी है.

अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष सलमान खान के खिलाफ सभी आरोप साबित करने में असफल रहा. जज ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए सबूत के आधार पर सलमान को दोषी नहीं ठहराया जा सकता.

फैसला सुनकर रो पड़े सलमान

जिस वक्त फैसला सुनाया जा रहा था, उस वक्त सलमान अपने परिवार के सदस्यों के बीच खड़े थे. जैसे ही जज ने फैसला पढ़कर सुनाया, सलमान खान रो पड़े. कोर्ट रूम से बाहर अाकर सलमान के वकील अमित देसाई ने कहा कि सलमान फैसले से काफी खुश हैं. 13 साल बाद यह उनके और उनके परिवार के लिए एक बड़ी राहत है. कोर्ट ने उनका पासपोर्ट भी लौटाने का आदेश दिया है.




बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला- सलमान खान के खिलाफ आरोप साबित नहीं हो सकने की वजह से उन्हें बाइज्जत बरी किया जाता है. 
फोटो : अबीरा धार

महाराष्‍ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में करेगी अपील

महाराष्‍ट्र सरकार हिट एंड रन केस में बॉम्‍बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी. हालांकि फिलहाल तो सलमान खान को बड़ी राहत मिल ही गई है.


9 दिसंबर की सुनवाई में अदालत ने कहा...

बॉम्‍बे हाईकोर्ट ने बुधवार को हिट एंड रन मामले में दुर्घटना के दौरान सलमान की कार में मौजूद पुलिस सुरक्षाकर्मी रवींद्र पाटिल के बयान को ‘अविश्वसनीय’ करार दिया था. जज एआर जोशी ने कहा था कि पाटिल का यह बयान भरोसा करने लायक नहीं है कि सलमान की कार का टायर दुर्घटना के कारण फटा.

अदालत ने कहा था कि दुर्घटना के कुछ घंटों बाद पुलिस को दिए बयान में पाटिल ने सलमान के नशे में होने का जिक्र नहीं किया था, लेकिन सलमान के खून के नमूने की जांच रिपोर्ट आने के बाद उसी साल 1 अक्टूबर को पाटिल ने अपने बयान में सलमान के नशे में होने की बात कही.

सेशन कोर्ट ने सुनाई थी 5 साल की सजा

सलमान खान ने सेशन कोर्ट के मई, 2015 को दिए फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिस पर फैसला आया है. सेशन कोर्ट ने अपने फैसले में सलमान को ‘गैर इरादतन हत्या करने के दोष’ में 5 साल की सजा सुनाई थी.

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