कर्नाटक में खड़ा हुआ हिजाब विवाद(Hijab Controversy) अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है.10 फरवरी को यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उठाया गया. कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से यह कहते हुए आग्रह किया कि यह मुद्दा पूरे देश में फैल रहा है, जिसके जवाब में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा 'हम देखेंगे'.
कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कर्नाटक में एक कॉलेज छात्रा द्वारा दायिर की गई याचिका का जिक्र करते हुए कहा कि जिसमें कहा गया है कि हिजाब पर प्रतिबंध के कारण उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया है
कपिल सिब्बल ने सीजेआई से कहा,
"समस्या यह है कि स्कूल और कॉलेज बंद हैं. लड़कियों पर पथराव किया जा रहा है. यह पूरे देश में फैल रहा है.सिब्बल के यह कहे जाने के बाद कि वह कोई आदेश नहीं चाहते हैं और केवल याचिका को सूचीबद्ध करना चाहते हैं, सीजेआई ने कहा, "हम देखेंगे."
सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने मामले को स्थानांतरित करने और सुप्रीम कोर्ट में नौ-न्यायाधीशों की पीठ की ओर से सुनवाई की मांग रखी
कर्नाटक हाईकोर्ट में आज इस मामले पर सुनवाई
राज्य के स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब पहनने से रोके जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ आज सुनवाई कर रही है. चीफ जस्टिस रितु राज अवस्थी ने बुधवार रात को इस मामले की सुनवाई के लिए पूर्ण पीठ गठित की, जिसमें उनके अलावा न्यायमूर्ति कृष्ण एस दीक्षित और न्यायमूर्ति के जे मोहिउद्दीन शामिल हैं. इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले कर्नाटक हाई कोर्ट को मामला देखने दें.
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