कॉमेडियन कुणाल कामरा ने अपने ट्वीट को लेकर साफ कर दिया है कि अपने ट्वीट को वापस लेने या उसके लिए माफी नहीं मांगने वाले हैं. बता दें कि भारत के अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने 12 नंवबर को कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का आपराधिक केस चलाने के मंजूरी दे दी है. कुणाल ने सुप्रीम कोर्ट के जजों और वेणुगोपाल के नाम एक लेटर लिखा है.
बता दें कि भारत के अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना केस चलाने को मंजूरी दे दी है. कामरा ने सुप्रीम कोर्ट को लेकर कुछ ट्वीट किए थे, जिसके बाद उनके खिलाफ शिकायत की गई थी और कहा गया था कि ये कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट है. जिन ट्वीट्स का शिकायत में जिक्र किया गया है, उन्हें केके वेणुगोपाल ने काफी आपत्तिजनक और भद्दा बताया है.
औरंगाबाद के श्रीरंग काटनेश्वरकर ने कुणाल कामरा के कुछ ट्वीट्स को लेकर अटॉर्नी जनरल से कहा था कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की है, इसीलिए उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना का केस चलाया जाना चाहिए. जिसे स्वीकार कर लिया गया है. अब इस पूरे मामले में आगे क्या-क्या हो सकता है वो हम आपको यहां बताने जा रहे हैं.
अगर कोई भी थर्ड पार्टी अवमानना का केस दायर करती है तो केस को आगे बढ़ाने के लिए अटॉर्नी जनरल की मंजूरी जरूरी होती है. ये कंटेप्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 और सुप्रीम कोर्ट के नियमों दोनों के तहत करना ही होता है.
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