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लखीमपुर खीरी कांड: आशीष मिश्र समेत अन्य आरोपियों पर हत्या की साजिश का केस दर्ज

लखीमपुर खीरी मामले को लेकर एसआईटी ने कोर्ट में दायर की थी याचिका

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भारत
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लखीमपुर खीरी (Lakhimpur Kheri) तिकुनिया कांड मामले में केंद्रीय मंत्री के बेटे आशीष मिश्र समेत तमाम आरोपियों को बड़ा झटका लगा है. एसआईटी ने इस मामले को लेकर कहा था कि ये पहले से सुनियोजित प्लानिंग के तहत किया गया था. जिसके बाद सीजेएम कोर्ट ने मुख्य आरोपी आशीष मिश्र समेत सभी पर सुनियोजित हत्या से संबंधित आईपीसी की धाराओं में मुकदमा चलाने की इजाजत दे दी है.

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हत्या समेत कई धाराएं लगाई गईं

लखीमपुर खीरी मामले को लेकर विशेष जांच टीम (SIT) गठित की गई थी. जिसने अब कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंपते हुए नई धाराएं बढ़ाने की अपील की थी और कहा था कि, ये दुर्घटना नहीं, हत्या की सोची-समझी साजिश थी. जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया.

मामले की जांच कर रहे SIT के अधिकारी ने लापरवाही के कारण हुई मौत से संबंधित धारा समेत 3 धाराओं को हटाकर हत्या के प्रयास संबंधी धारा समेत अन्य धाराओं को जोड़ने की अर्जी कोर्ट में डाली थी.

जांच अधिकारी विद्या राम दिवाकर ने सभी 13 आरोपियों पर नई धाराओं - 307 (हत्या का प्रयास), 326 (खतरनाक हथियार से चोट पहुंचाना), सुनियोजित प्लानिंग की धारा 34 और अवैध शस्त्र रखने और बरामदगी 3/25 के साथ-साथ लाइसेंसी हथियार के दुरुपयोग की धारा 35 को लगाने की अर्जी डाली थी.
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सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद हुई थी गिरफ्तारियां

बता दें कि इससे पहले लखीमपुर खीरी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कई बार यूपी पुलिस और राज्य सरकार को फटकार लगाई थी. इस मामले में किसानों के प्रदर्शन के कई दिन बाद भी कोई गिरफ्तारी नहीं की गई थी. लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया, यूपी पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी. आखिरकार केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे और मुख्य आरोपी आशीष मिश्र को भी गिरफ्तार किया गया. जिसके बाद से ही वो जेल में बंद है.

किसान लगातार मांग करते आ रहे हैं कि अजय मिश्र टेनी को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पद से हटाया जाए, क्योंकि वो जांच को प्रभावित कर सकते हैं. लेकिन अब तक अजय टेनी मंत्री पद पर बरकरार हैं.

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