लखीमपुर खीरी (Lakhimpur Kheri) कांड के आरोपी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी (Ajay Mishra Teni) के बेटे आशीष मिश्र (Ashish Mishra) उर्फ मोनू को हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने दी जमानत दे दी है. अब जल्द ही आशीष मिश्र जेल से रिहा होगा. मंगलवार को लखनऊ बेंच ने सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
आशीष मिश्रा के खिलाफ आरोप है कि 3 अक्टूबर को जब किसान तीन कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे तब उसने अपनी कार से किसानों को कुचल दिया था.
किसानों का आरोप है कि विरोध प्रदर्शन के आशीष उर्फ मोनू और उसके समर्थकों ने किसानों पर गाड़ियां चढ़ा दीं. जिसमें चार किसानों की मौत हो गई थी, जबकि कई घायल हुए थे. इसके बाद भड़की हिंसा में चार और लोग मारे गए थे.
बता दें कि घटना के बाद बनी विशेष जांच टीम (SIT) ने इस मामले को दुर्घटना नहीं, हत्या की सोची-समझी साजिश बताया था. 3 जनवरी को एसआईटी ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी जिसके तहत केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा (Ashish Mishra) मुख्य आरोपी है.
एसआईटी ने इस चार्जशीट में 14 लोगों को आरोपी बनाया है, जिसमें मुख्य अभियुक्त केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी का बेटा आशीष मिश्रा भी है. इन 14 लोगों में मंत्री टेनी के करीबी वीरेंद्र शुक्ला का भी नाम हैं, जिनके ऊपर सबूत मिटाने का आरोप लगा है. लेकिन चार्जशीट में मंत्री टेनी का नाम नहीं है.
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