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आधार-PAN को लिंक करने की आखिरी तारीख बढ़ी, टैक्सपेयर के लिए राहत

केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों के लिए पैन नंबर और आधार नंबर देना अनिवार्य कर दिया है.

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इनकम टैक्स विभाग ने लाखों करदाताओं को राहत देते हुए आधार से PAN को लिंक करने की डेडलाइन बढ़ाकर 31 दिसंबर करने का फैसला किया है. आपको बता दें कि पहले ये तारीख 31 अगस्त थी.

इससे पहले आईटी डिपार्टमेंट ने कहा था कि 5 अगस्त तक जिन लोगों ने टैक्स तो फाइल कर दिया है लेकिन आधार और PAN लिंक नहीं कराए, ऐसे लोगों का रिटर्न प्रोसेस नहीं किया जाएगा.

इनकम टैक्स कानून की धारा 139 एए 2 कहती है कि हर वो व्यक्ति जिसके पास एक जुलाई, 2017 को पैन नंबर था और वो आधार पाने का पात्र है. उसे अपने आधार नंबर की जानकारी इनकम टैक्स विभाग को देनी होगी. हालांकि, ऐसे लोग जो इनकम टैक्स कानून के तहत प्रवासी भारतीयों (एनआरआई) में आते हैं, जो भारत के नागरिक नहीं हैं, 80 साल से ज्यादा उम्र के लोग, असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर के लोगों को इससे छूट दी गई है.

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फिलहाल आधार को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है. अगली सुनवाई नवंबर के पहले हफ्ते में होनी है.

वहीं सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए ‘मेंडेटरी आधार’ की डेडलाइन 30 सितंबर से बढ़ाकर अब 31 दिसंबर कर दी गई है. मतलब आपको अगर इन योजनाओं का लाभ लेना है तो 31 दिसंबर के पहले आधार कार्ड बनवाना होगा.

ऐसे करें आधार को पैन से लिंक

स्नैपशॉट
  • जिनका पैन और आधार पर एक जैसा नाम है. SMS भेजकर लिंक सकते हैं
  • UIDPAN<स्पेस><12 अंकों का आधार नंबर><स्पेस>10 डिजिट पैन नंबर
  • इस नंबर पर करें SMS- 567678 या फिर 56161
  • इसके बाद आपके पास आधार और पैन लिंक होने का मैसेज आ जाएगा
  • www.incometaxindia.gov.in इस वेबसाइट पर भी जाकर भी लिंक करा सकते हैं

बता दें कि लोगों के लिए अपने बैंक को आधार से जोड़ने की डेडलाइन भी 31 दिसंबर तक है. टैक्सपेयर्स को हालांकि अपने सालाना इनकम टैक्स रिटर्न 5 अगस्त तक आधार को पैन से जोड़े बिना जमा कराने की परमिशन दी गई थी. उन्हें रिटर्न में सिर्फ आधार नंबर बताना था या आधार के लिए आवेदन करने के बारे में प्राप्ति रसीद का ब्योरा देना था.

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