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मध्य प्रदेश: क्रिश्चियन मिशनरी पर धर्मांतरण का आरोप, FIR दर्ज

इससे पहले विदिशा में धर्मांतरण का आरोप लगाकर हिंदू संगठनों ने मिशनरी स्कूल पर पथराव और तोड़फोड़ किया था.

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अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के विदिशा में धर्मांतरण का आरोप लगाकर हिंदू संगठनों ने मिशनरी स्कूल पर पथराव और तोड़फोड़ किया था, अब जबलपुर में "क्रिश्चियन मिशनरी" पर धर्मांतरण का आरोप लगा है. जबलपुर में "क्रिश्चियन मिशनरी" द्वारा संचालित करूणा नव जीवन रिहेबिलेशन सेंटर सोसायटी के संचालक के खिलाफ FIR दर्ज हुई है. इस मामले में मध्य प्रदेश के धार्मिक स्वतंत्रता कानून और किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 41, 42 के तहत मामला दर्ज किया गया है.

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सिर्फ धर्मांतरण ही नहीं बल्कि बाल अधिकार से जुड़े कानून के तहत भी कार्रवाई की गई है. जबलपुर के एडिशनल एसपी संजय अग्रवाल बताते हैं कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा एक फॉस्टर होम केयर का इंस्पेक्शन किया गया था, जिसमें ये पाया गया कि करूणा नव जीवन रिहैबिलिटेशन सेंटर द्वारा जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत रेजिस्ट्रेशन होना चाहिए था वो नहीं कराया गया था. साथ ही इसमें कई खामियां सामने आई हैं. जिसके बाद जिला बाल संरक्षण अधिकारी ने शिकायत दर्ज कराई. इसी को देखते हुए करूणा नव जीवन रिहैबिलिटेशन सेंटर के खिलाफ किशोर न्याय नियम 2016 और मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 के तहत भी मामला दर्ज किया गया है.

इससे पहले विदिशा में धर्मांतरण का आरोप लगाकर हिंदू संगठनों ने मिशनरी स्कूल पर पथराव और तोड़फोड़ किया था.

धर्मांतरण का आरोप, किन धाराओं के तहत कार्रवाई?

  • किशोर न्याय नियम 2016 के नियम 29 Vi (b) अनुसार 7 से 11 वर्ष एवं 12 से 18 वर्ष की उम्र के लड़कों एवं लड़कियों के लिये प्रथक बालगृह होना चाहिये, लेकिन आरोप है कि संस्था में 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की और लड़के एक की प्रांगण में रह रहे थे.

  • किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 41 के मुताबिक संस्था पंजीकृत होना चाहिये, लेकिन संस्था द्वारा अपना पंजीयन नहीं कराया गया है, बालिकाओं को उनके जैविक धर्म की जानकारी न दी जाकर केवल एक ही धर्म के संबंध में पढ़ाया जा रहा है जो कि मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 की धारा 3 का उल्लंघन है.

बता दें कि पिछले कुछ वक्त से लगातार ईसाई मिशनरी और चर्च निशाने पर हैं. अभी हाल ही में मध्यप्रदेश के विदिशा में धर्मांतरण का आरोप लगाकर हिंदू संगठनों ने मिशनरी स्कूल पर पथराव और तोड़फोड़ की थी. गंजबासौदा के सेंट जोसेफ स्कूल पर 8 बच्चों का धर्म बदलवाने का आरोप लगा था. जिसके बाद विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने स्कूल पर हमला किया और तोड़फोड़ की. ये सब तब हुआ जब 12वीं के स्टूडेंट स्कूल में एग्जाम दे रहे थे.

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