महाराष्ट्र के मल्टीप्लेक्स में फिल्म देखने वालों के लिए खुशखबरी है. अब 1 अगस्त से आपको मल्टीप्लेक्स में बाहर का खाना ले जाने की इजाजत होगी. साथ ही मल्टीप्लेक्स के अंदर एमआरपी पर ही चीजें मिलेंगी.
इस बारे में महाराष्ट्र के खाद्य मंत्री रवींद्र चव्हाण ने कहा कि जो मल्टीप्लैक्स ज्यादा चार्ज वसूलते हैं और ग्राहकों को अपना खाना लाने से रोकते हैं, ऐसे मल्टीप्लेक्स के खिलाफ सरकार सख्त एक्शन लेगी.
पिछले दिनों बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मामले में महाराष्ट्र सरकार को निर्देश देते हुए कहा था कि सरकार इस मुद्दे पर विचार करे और मामले पर कार्रवाई करे. दरअसल बॉम्बे हाईकोर्ट की जस्टिस एसएम केमकर और जस्टिस कार्णिक की बेंच एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए कहा, “मल्टीप्लेक्स के अंदर खाने-पीने की चीजों के दाम वाकई बहुत ज्यादा होते हैं. हमने खुद महसूस किया है. मल्टीप्लेक्स को सारी चीजें वाजिब दाम में बेचनी चाहिए.”
पिछले कई दिनों से महंगे दाम का विरोध हो रहा था
महाराष्ट्र में पिछले दिनों मल्टीप्लेक्स में महंगे खाने को लेकर विरोध की घटनाएं सामने आईं. इसके बाद सरकार ने मल्टीप्लेक्स पर फूड आइटम के दाम पर नीति बनाने का वादा किया था. 30 जून को एमएनएस कार्यकर्ताओं ने पुणे के एक पीवीआर मल्टीप्लेक्स में घुसकर जमकर हंगामा किया था. इस दौरान उन्होंने मल्टीप्लेक्स मैनेजर से मारपीट की थी.
महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले के बाद बाजार में मल्टीप्लेक्स के कारोबार से जुड़े शेयरों में खासी गिरावट देखने को मिली. पीवीआर, आयनॉक्स लीजर और मुक्ता आर्ट्स के शेयरों में करीब 10% की गिरावट देखने को मिली. माना जा रहा है कि अगर यह फैसला सख्ती से लागू किया गया, तो मल्टीप्लेक्स से जुड़ी कंपनियों की आय खासी प्रभावित होगी.
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