दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार (15 मई ) को आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 30 मई तक बढ़ा दी है. केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा समाप्त हो चुकी दिल्ली शराब उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, जिसमें दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को एक आरोपी के रूप में नामित किया गया था.
विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने मनीष सिसोदिया की हिरासत बढ़ा दी. न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर सिसोदिया वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अदालत में पेश हुए थे.
अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दायर कथित शराब नीति घोटाले से संबंधित धन शोधन और भ्रष्टाचार के मामलों में आम आदमी पार्टी नेता के द्वारा दायर जमानत याचिका पर मंगलवार (14 मई) को फैसला सुरक्षित रख लिया था.
अदालत ने एक आरोपी अरुण पिल्लई द्वारा दायर अपील के आधार पर दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा पारित निर्देशों के आलोक में सिसोदिया के खिलाफ आरोप तय करने पर बहस की सुनवाई भी स्थगित कर दी.
सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में, सिसोदिया और अन्य पर 2021-22 की उत्पाद नीति के संबंध में 'सिफारिश' करने और 'निर्णय लेने' में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आरोप लगाया गया है. "सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना अनुचित लाभ पहुंचाने के इरादे से" फैसला लिया गया था.
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पिछले साल 9 मार्च को शराब नीति मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया था.
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