भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान एमएस धोनी ने आम्रपाली ग्रुप के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. धोनी ने इस ग्रुप पर अपने करीब 40 करोड़ रुपये के बकाए के मामले में सुप्रीम कोर्ट से दखल देने की मांग की है. बता दें कि धोनी ने साल 2009 में आम्रपाली ग्रुप से कई समझौते किए थे और वह कंपनी के ब्रांड ऐंबेसडर बने थे.
धोनी आम्रपाली ग्रुप से 6 साल तक जुड़े रहे. मगर साल 2016 में कंपनी की ठगी का शिकार हुए होम बायर्स ने सोशल मीडिया पर धोनी के खिलाफ अभियान छेड़ दिया तो इस खिलाड़ी ने खुद को आम्रपाली से अलग कर लिया.
सुप्रीम कोर्ट को धोनी ने दी ये जानकारी
सुप्रीम कोर्ट आम्रपाली ग्रुप के खिलाफ 46 हजार होमबायर्स की याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिन्हें समय पर फ्लैट नहीं मिला. कोर्ट ने इस ग्रुप की सभी संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया है. ऐसे में धोनी ने भी आम्रपाली से अपना बकाया लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. उन्होंने कोर्ट को बताया कि आम्रपाली समूह ने उनके साथ कई समझौते किए, लेकिन उनकी सेवाओं के लिए भुगतान नहीं किया, कंपनी पर उनके कुल 38.95 करोड़ रुपये बाकी हैं.
द टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, धोनी ने कोर्ट को बताया, ''आम्रपाली ग्रुप पर 38.95 करोड़ रुपये बकाया हैं, जिसमें से 22.53 करोड़ रुपये मूलधन हैं और 16.42 करोड़ रुपये ब्याज के होंगे, जिसकी गणना 18 फीसदी सालाना साधारण ब्याज के साथ की गई है.'' इसके साथ ही उन्होंने कोर्ट से कहा है कि उनके हितों की रक्षा के लिए ग्रुप की जमीन में से एक खंड उनके लिए भी निश्चित हो.
आम्रपाली ग्रुप पर शिकंजा कसते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 28 फरवरी को इसके सीएमडी अनिल शर्मा और दो डायरेक्टर्स शिव प्रिय और अजय कुमार को पुलिस हिरासत में भेज दिया था.
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