महाराष्ट्र (Maharashtra) के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक (Nawab Malik) की प्रवर्तन निदेशालय (ED) की हिरासत को अब सोमवार, 7 मार्च तक बढ़ा दिया गया है. 23 फरवरी को गिरफ्तारी के दिन विशेष अदालत ने नवाब मलिक को आज तक के लिए ईडी की हिरासत में भेजा था. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह और एडवोकेट हितेन वेनेगांवकर ने मूल रूप से 14 दिन की हिरासत मांगी थी.
केंद्रीय एजेंसी ईडी ने आज, 3 मार्च को कोर्ट के सामने दावा किया कि नवाब मालिक का नाम मुंबई के कुर्ला में एक अन्य संपत्ति से अवैध रूप से भी जुड़ा है.
गौरतलब है कि नवाब मलिक, जो महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं, को गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पिछले हफ्ते गिरफ्तार किया गया था.
इससे पहले मंगलवार, 1 मार्च को बॉम्बे हाईकोर्ट ने नवाब मलिक की एक याचिका पर सुनवाई को अपनी अनुमति दे दी, जिसमें गिरफ्तारी और रिमांड ऑर्डर को चुनौती देने की मांग की गई थी.
अपनी याचिका में हिरासत और कैद को पूरी तरह से अवैध बताते हुए नवाब मलिक ने दावा किया कि प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट को रद्द कर दिया जाना चाहिए और उन्हें तुरंत रिहा किया जाना चाहिए.
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