अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान (Aryan khan), अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धादिचा को 7 अक्टूबर तक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की हिरासत में भेज दिया गया है.
अदालत में आर्यन खान के वकील सतीश मानशिंदे द्वारा आर्यन खान को जमानत दिलाने की कोशिश नाकाम रही. आर्यन खान की पैरवी कर रहे वकील मानशिंदे ने अदालत से कहा,
मैं आयोजकों के इनविटेशन पर अपने एक दोस्त के साथ वहां पहुंचा. मुझे पता चला कि मुझे सबसे अच्छा सूट दिया गया है. मैंने इसके लिए कुछ भी भुगतान नहीं किया है. मेरे दोस्त मर्चेंट और मुझे दोनों को एक साथ गिरफ्तार कर लिया गया.
मानशिंदे ने की जमानत की अपील
एडवोकेट मानशिंदे ने तर्क दिया की भले यह गैर जमानती अपराध है लेकिन अदालत के पास जमानत देने की शक्ति है. एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती के केस का हवाला देते हुए मानशिंदे ने कहा के अदालत द्वारा रिया के मामले में यही किया गया था.
मानशिंदे द्वारा कहा गया के आर्यन खान के पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है. अरबाज मर्चेंट की ओर इशारा करते हुए मानशिंदे ने कहा के यदि किसी और के पास से कुछ पाया जाता है तो इसका जिम्मेदार आर्यन को नहीं ठहराया जा सकता.
उन्होंने आगे कहा कि, 48 घंटे की पूछताछ में अबतक आर्यन खान के खिलाफ कुछ नहीं मिला है इस आधार पर आगे की हिरासत की प्रार्थना को अदालत द्वारा अस्वीकार किया जाना चाहिए. आर्यन से जो पूछताछ की जानी थी वो की जा चुकी है. खान द्वारा पूरा सहयोग किया गया है.
अदालत के पूछने पर कि किससे क्या पाया गया...NCB के एक अधिकारी ने बताया की मर्चेंट के पास से छह ग्राम चरस धामेचा के पास से भी पांच ग्राम चरस और विक्रांत के पास से पांच ग्राम एमडीमए पाया गया और खान को इन लोगों के साथ पाया गया.
मानशिंदे ने कहा ऐसा नहीं है के आर्यन वहां कोई नशीला पदार्थ बेच रहा था, वो चाहे तो वो पूरा क्रूज खरीद सकता है.
कस्टडी के लिए किस बात को बनाया गया आधार?
NCB की ओर से पेश हो रहे ASG अनिल सिंह ने कहा के आर्यन खान के वॉट्सऐप चैट से उनके अंतरराष्ट्रीय ड्रग डीलरों से जुड़े होने के संकेत मिले हैं. इस मामले की तफ्तीश के लिए हम अदालत से थोड़ा वक्त चाहकर खान की कस्टडी की मांग करते हैं.
एनसीबी ने कहा कि, इसके साथ ही इस बात को नहीं नाकारा जा सकता कि आप ऐसे लोगों के साथ पाए गए जिनके पास से प्रतिबंधित सामग्री बरामद की गई.
"हम जांच के शुरुआती दौर में है इसलिए अभी जमानत पर विचार करने की बजाय हिरासत का समय बढ़ाने के विषय पर विचार होना चाहिए."ASG अनिल सिंह
अदालत ने जमानत अर्जी यह कहते हुए खारिज कर दी की आरोपित के सहअभियुक्तों के पास प्रतिबंधित पदार्थ मिला है और आरोपी उनके साथ थे जांच सबसे अहम है अभियोजन और आरोपी को निर्दोष साबित करने के लिए यह जरुरी है.
(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)