सुप्रीम कोर्ट में नीट (NEET) 2024 की परीक्षा में कथित पेपर लीक को लेकर दायर याचिका पर मंगलवार (11 जून) को सुनवाई हुई. कोर्ट ने नीट को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को नोटिस जारी किया है.
'परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई'
जस्टिस अमानुल्लाह और जस्टिस विक्रम नाथ ने मामले की सुनवाई करते हुए NTA को इस मामले में नोटिस जारी किया है. जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा कि परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है, इसलिए हमें जवाब चाहिए. जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा कि हम एनटीए को नोटिस जारी कर रहे हैं, इस बीच एनटीए की तरफ से जवाब दाखिल किया जाएगा.
जस्टिस विक्रम नाथ और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की वेकेशन बैंच ने एनटीए से जवाब मांगते हुए मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को तय की.
एएनआई के अनुसार, एनटीए को सुप्रीम कोर्ट के नोटिस पर एडवोकेट जे साई दीपक ने कहा, "अदालत में कई याचिकाएं सूचीबद्ध की गई हैं. कुछ याचिकाएं परिणाम घोषित होने से पहले इस आधार पर दायर की गई थीं कि पेपर लीक हो गया था. उन याचिकाओं के संबंध में नोटिस जारी किए गए हैं."
एडवोकेट जे साई दीपक ने कहा कि वे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला के सीईओ अलख पांडे द्वारा दायर दूसरी याचिका का प्रतिनिधित्व करेंगे. उन्होंने कहा, "हमारी याचिका थोड़ी अलग है. हम अलख पांडे का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्होंने लगभग 20,000 छात्रों से हस्ताक्षर एकत्र किए हैं, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि कम से कम 1,500 छात्रों को रेंडम तरीके से 70 से 80 अंक ग्रेस अंक के रूप में दिए गए हैं.
जे साई दीपक ने कहा, हम ग्रेस अंक के मनमाने ढंग से दिए जाने को चुनौती दे रहे हैं. अदालत ने संकेत दिया है कि हमारे मामले को भी अन्य मामलों के साथ उठाया जाएगा, लेकिन अदालत स्पष्ट है कि इससे काउंसलिंग प्रक्रिया नहीं रुकेगी.
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