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निर्भया के दोषियों का ‘आखिरी’ डेथ वारंट होगा जारी? आज होगी सुनवाई

निर्भया के चारों गुनहगारों के सभी कानूनी विकल्प हो चुके हैं खत्म

Published
भारत
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निर्भया गैंगरेप के चारों दोषियों के लिए अब आखिरी डेथ वारंट जारी होगा. चारों दोषियों ने अपने सभी कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल कर लिया है. जिसके बाद अब उनके पास कोई भी विकल्प बाकी नहीं रहा है. दिल्ली सरकार की तरफ से नए डेथ वारंट को लेकर बुधवार को याचिका दायर की गई थी. जिस पर आज गुरुवार को कोर्ट में सुनवाई होगी.

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निर्भया के चौथे दोषी पवन गुप्ता की दया याचिका खारिज होने के ठीक बाद दिल्ली सरकार की तरफ से नए डेथ वारंट की याचिका दायर की गई. इसके बाद एडिशनल सेशन जज डी राणा ने दोषियों और उनके वकील को नोटिस जारी किया. कोर्ट ने गुरुवार दोपहर 2 बजे तक इस नोटिस का जवाब मांगा है.

कोर्ट चारों दोषियों का अब चौथा डेथ वारंट जारी करेगा. इससे पहले तीन डेथ वारंट जारी हो चुके हैं. जिनमें फांसी की तारीख और समय बता दिया गया था. लेकिन तमाम कानूनी दांव-पेंच लगाकर दोषी हर बार फांसी टलवाने में कामयाब रहे. इससे पहले 3 मार्च सुबह 6 बजे चारों को फांसी होनी थी. 
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ऐसे खत्म हुआ आखिरी विकल्प

निर्भया के दोषी पिछले दो महीने से फांसी टलवाने के लिए हर कोशिश कर रहे थे. इनके वकील कानूनी विकल्पों का बखूबी इस्तेमाल कर हर बार नई तारीख लेने में कामयाब रहे. जैसे ही फांसी की तारीख नजदीक आती, वैसे ही नई याचिका दायर हो जाती थी. लेकिन पवन गुप्ता की क्यूरेटिव और दया याचिका खारिज होने के बाद अब किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन सामने नहीं है. नया डेथ वारंट जारी होने के बाद तय तारीख और समय पर ही चारों दोषियों को फांसी होने की उम्मीद है.

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अलग-अलग फांसी पर भी सुनवाई

निर्भया के दोषियों को अलग-अलग फांसी देने को लेकर केंद्र सरकार की याचिका पर भी आज सुनवाई होगी. केंद्र की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 5 मार्च तक के लिए टाल दी थी. केंद्र ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपनी याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. इससे पहले केंद्र की याचिका खारिज करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि निर्भया मामले में चारों दोषियों को अलग-अलग फांसी नहीं दी जा सकती.

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