ADVERTISEMENTREMOVE AD

नोएडा: सोसाइटी लिफ्ट में कुत्ते को मास्क न पहनाने पर दो महिलाएं आमने-सामने

पशु कल्याण बोर्ड के नियम के मुताबिक हाउसिंग सोसाइटी निवासियों को पालतू जानवर रखने पर प्रतिबंध नहीं लगा सकती.

Published
भारत
3 min read
story-hero-img
i
छोटा
मध्यम
बड़ा
Hindi Female

उत्तर प्रदेश के नोएडा में कुत्ते को लेकर एक बार फिर विवाद देखने को मिला है. इस बार कुत्ते ने किसी को काटा नहीं, बल्कि इसके पहले ही दो लोग आपस में भिड़ गए.

ये विवाद नोएडा के सेक्टर-137 की लॉजिक्स ब्लॉसम काउंटी सोसाइटी का है जहां कुत्ते को लिफ्ट में ले जाते समय मजल (मास्क) न पहनाने को लेकर दो आरतें आमने-सामने आ गईं. इस विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और लोग भी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

ADVERTISEMENTREMOVE AD

क्या है पूरा मामला?

दरअसल 7 जुलाई की सुबह एक महिला अपने डॉग को बिना मास्क पहनाए लिफ्ट में ले जा रही थी, महिला ने डॉग के मुंह पर मजल नहीं लगाया था. तभी एक अन्य दंपति उस लिफ्ट में आ जाते हैं और कुत्ते के मालिक से कुत्ते को मजल पहनाने के लिए कहते हैं, लेकिन डॉग मालिक ने मजल पहनाने से इनकार कर दिया. लिफ्ट में सवार दूसरी महिला और उसके पति ने इसका विरोध किया तो हंगामा हो गया.

इसपर दूसरी महिला कहती है, "कुत्तों की वजह से सोसाइटी में कितनी समस्या है. आपने टीवी में कुत्तों के काटने का सीसीटीवी देखा?" जवाब में डॉग मालिक ने कहा कि आप जैसे लोग ही टीवी में चलाते हैं. दूसरी महिला के पति डॉग मालिक को जवाब देते हुए कहते हैं कि ये किस तरह की औरत है, फिर डॉग मालिक कहती है "तुम्हारी बीवी से तो अच्छी ही हूं." सोसाइटी के लोगों ने ट्वीट के जरिए पुलिस को इस मामले की जानकारी दी है.

ट्वीट के जरिए दी पुलिस को जानकारी

नोएडा सेक्टर 142 के थाना प्रभारी विनीत राणा ने कहा कि हमें इस मामले की जानकारी ट्वीट के जरिए मिली थी. उन्होंने कहा,

"हमें ट्वीट के जरिए जानकारी इस मामले की जानकारी मिली है. अबतक इस विवाद में दोनों पक्षों की ओर से थाने में कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नही कराई गई है. अगर इस मामले कोई शिकायत दर्ज होती तो पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाएगी."
विनीत राणा, थाना प्रभारी, सेक्टर-142 नोएडा
0

पहले भी हो चुके हैं कई विवाद

बीते साल 2022 में नोएडा के ही लोटस बुलवर्ड सोसाइटी में 8 महीने के एक बच्चे की मौत हो गई क्योंकि उसे कुत्तों ने जख्मी कर दिया था, जिसके बाद वहां के रेसिडेंट ने हंगामा जाम कर हंगामा किया था. इसके अलावा बीते महीनों गाजियाबाद में भी लिफ्ट में कुत्ते द्वारा बच्चे को काटने की घटना सामने आई थी. नोएडा में डिलिवरी बॉय को भी कुछ महीने पहले एक कुत्ते ने लिफ्ट में काट लिया था.

कुत्ता पालने से लेकर सोसाइटी में रखने के नियम-कायदे क्या हैं?

अगर आप कोई भी पालतू जानवार पालते हैं तो उसका नगर निगम में फीस देकर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है. यह रजिस्ट्रेशन रिन्यू भी करवाना पड़ता है, क्योंकि यह केवल कुछ समय के लिए ही होता है. कुत्ते का वैक्सीनेशन करवाना जरूरी है. बता दें कि हाउसिंग सोसाइटी लापरवाह पालतू जानवर के मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर सकती है.

ADVERTISEMENTREMOVE AD

सभी शहरों के कुत्ते को टहलाने को लेकर अपने-अपने अलग नियम कायदे है. कुछ सोसाइटी तो ऐसी भी हैं जहां कुत्तों को पालने पर प्रतिबंध है. इसके अलावा कई सोसाइटी में कुत्तों को पार्क में नहीं ले जाया जा सकता. कुछ सोसाइटी में नियम हैं कि कुत्ते को सार्वजनिक स्थान पर नहीं ले जाया जा सकता है.

क्या कहता है भारतीय पशु कल्याण बोर्ड का नियम? 

भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के नियम के अनुसार

  • कोई भी हाउसिंग सोसाइटी निवासियों को पालतू जानवर रखने पर प्रतिबंध नहीं लगा सकती. कुत्ते का भौंकना पालतू जानवरों पर प्रतिबंध लगाने का कोई उचित कारण नहीं है.

  • मालिकों को अपने पालतू जानवर के साथ बिल्डिंग की लिफ्ट का इस्तेमाल करने से नहीं रोका जा सकता.

  • कोई भी सोसाइटी पालतू जानवरों के लिए लिफ्ट का उपयोग करने वाले सदस्यों से अतिरिक्त शुल्क नहीं वसूल सकती.

(हैलो दोस्तों! हमारे Telegram चैनल से जुड़े रहिए यहां)

सत्ता से सच बोलने के लिए आप जैसे सहयोगियों की जरूरत होती है
मेंबर बनें
अधिक पढ़ें
×
×