सरकार ने PAN (Permanent Account Number) लिंक करने की डेडलाइन 31 दिसंबर, 2019 तक बढ़ा दी है. शनिवार को CBDT की ओर से जारी सर्कुलर में इसकी जानकारी दी गई है. 31 दिसंबर तक PAN को आधार से न जोड़ने पर यह In-Operative हो जाएगा. इसका मतलब यह है कि जिन वित्तीय लेनदेन में PAN की जरूरत पड़ती है उन्हें आप अंजाम नहीं दे पाएंगे.
In-Operative PAN का क्या है मतलब?
इनकम टैक्स नियमों के मुताबिक 31 दिसंबर,2019 तक PAN को आधार से लिंक कराना जरूरी है. अगर लिंक नहीं कराया गया तो टैक्सपेयर का PAN, In-Operative करार दिया जाएगा. इसका मतलब है कि वह PAN का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा. यह माना जाएगा कि उसके पास PAN नहीं है.
क्या In-Operative PAN होगा री-एक्टिवेट?
बजट में संशोधन में 31 दिसंबर, 2019 तक पैन को आधार से लिंक न करने पर पैन को Inoperative करार देने की बात कही गई थी. लेकिन सरकार की ओर से इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि In-Operative करार दिया गया PAN आधार से लिंक होने पर री-एक्टिवेट हो जाएगा.
आप अपने आधार-पैन को एक साथ लिंक करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें.
- पहला चरण- आधार और पैन कार्ड को लिंक करने के लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट ( www.incometaxindiaefiling.gov.in ) पर जाना होगा. जहां पर आपको पैन-आधार लिंक करने का विकल्प दिखाई पड़ेगा. आईटी (IT) की वेबसाइट पर दिए गए लिंक पैन आधार लिंक ऑनलाइन (Pan Aadhaar Link Online) पर क्लिक करिए.
- दूसरा चरण- अपना पैन नंबर डालिए.
- तीसरा चरण- पूछे गए स्थान पर अपना आधार नंबर डालिए.
- चौथा चरण- आधार में लिखा गया अपना नाम सही कैटेगरी में भरिए.
- पांचवां चरण- अगर आपके आधार कार्ड में केवल बर्थ ईयर ही लिखा हुआ है तो आप उस बॉक्स पर मार्क करिए जहां पर लिखा हो- आई हैव ओनली ईयर ऑफ बर्थ इन आधार कार्ड.
- छठा चरण- अगर आप अपनी आधार से जुड़ी डिटेल्स को UIDAI से चेक कराना चाहते हैं तो आप 'I agree to validate my Aadhar details with UIDAI' वाले बॉक्स को टिक करें.
- सातवां चरण- पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक करने के लिए स्क्रीन पर नजर आने वाले इमेज कोड को भी भरना होगा.अगर आपको इस चरण में किसी तरह की परेशानी आ रही है तो आप ओटीपी (OTP) के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं.
- आठवां चरण- इसके बाद आधार पैन को लिंक करने के लिए लिंक आधार के विकल्प पर क्लिक करें.
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