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नीरव मोदी और मेहुल ने ED से कहा, ‘अब नहीं लौट सकते’

ईडी को छह देशों को लेटर ऑफ रोगेटरी (एलआर) जारी करने का आदेश

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पीएनबी फ्रॉड केस में फंसे हीरा कारोबारी नीरव मोदी और मेहुल चोकसी पर हजारों करोड़ रुपये की हेराफेरी का आरोप है. प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई को इन दोनों की तलाश है. लेकिन दोनों आरोपी जांच एजेंसियों की पकड़ से बहुत दूर हैं. जांच एजेंसियों ने दोनों आरोपियों को पेश होने का मौका भी दिया था. लेकिन मोदी और चोकसी दोनों ने ही ईडी को कह दिया, 'सॉरी, अब हम भारत नहीं आ सकते'.

मोदी-चोकसी के स्वदेश लौटने से इंकार के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय दोनों आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कराने के लिए कोर्ट पहुंचा है.

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‘पासपोर्ट रद्द हो गया, अब नहीं आ सकता’

सूत्रों की मानें तो प्रवर्तन निदेशालय ने नीरव मोदी और मेहुल चोकसी दोनों को ही समन जारी कर एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा था. समन के जवाब में दोनों आरोपियों ने ईडी को कहा है कि वह एजेंसी के सामने पेश होने में अक्षम हैं, क्योंकि हमारा पासपोर्ट रद्द कर दिया गया है.

चोकसी के वकील संजय अब्बोट ने कहा, "मेरे मुवक्किल को ईडी से एक समन मिला है और उन्होंने इसका जवाब दे दिया है. उन्होंने कहा है कि वह स्वदेश नहीं आ सकते हैं, क्योंकि उनका पासपोर्ट रद्द कर दिया गया है."

फ्रॉड केस का खुलासा होने से पहले ही देश छोड़ गए थे मोदी-चोकसी

बता दें कि पीएनबी फ्रॉड केस का खुलासा होने से पहले ही नीरव मोदी 1 जनवरी को देश छोड़कर चले गए थे, वहीं उनके मामा मेहुल चोकसी 4 जनवरी को देश से चले गए थे. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो नीरव मोदी अभी भी यूएस में है और जांच एजेंसियां उसकी सटीक लोकेशन ट्रेस करने में जुटी हैं.

6 देशों में जब्त होगी नीरव मोदी की संपत्ति

सोमवार को पीएमएलए कोर्ट के स्पेशल जज सलमान आजमी ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को छह देशों को लेटर ऑफ रोगेटरी (एलआर) जारी करने का आदेश दे दिया है. बता दें कि एलआर एक देश की कोर्ट द्वारा दूसरे देश की कोर्ट को भेजा जाता है, जिसके तहत आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आग्रह किया जाता है.

इससे पहले ईडी ने मनीलॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत विशेष अदालत में अर्जी दाखिल कर एलआर जारी करने का अनुरोध किया था. जांच एजेंसी ने कोर्ट के समक्ष दलील दी कि एलआर जारी होने के बाद ही विदेशों में स्थित आरोपी की संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है. कोर्ट से आदेश मिलने के बाद ईडी अब हॉन्गकॉन्ग, अमेरिका, ब्रिटेन, यूएई, साउथ अफ्रीका और सिंगापुर को एलआर भेजेगा.

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