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BSF का अधिकार क्षेत्र बढ़ाये जाने के खिलाफ SC पहुंचा पंजाब, केंद्र को नोटिस

केंद्र सरकार ने पंजाब, असम और बंगाल में बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र 12 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर का दिया था.

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भारत
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केंद्र सरकार द्वारा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) का अधिकार क्षेत्र बढ़ाए जाने के खिलाफ पंजाब सरकार (Punjab Government) ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर 28 दिनों में जवाब मांगा है. केंद्र सरकार ने पंजाब, असम और बंगाल में बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र 12 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर का दिया था.

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गृह मंत्रालय की ओर से बढ़ाया गया दायरा

अक्टूबर में गृह मंत्रालय ने बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में बदलाव किया था. गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर कहा था कि 11 अक्टूबर, 2021 से प्रभावी, बीएसएफ भारत-पाकिस्तान और भारत-बांग्लादेश की अंतरराष्ट्रीय सीमा से भारतीय क्षेत्र के अंदर 50 किमी के क्षेत्र में तलाशी, संदिग्धों को गिरफ्तार कर सकता है और जब्ती कर सकता है.

इस संशोधन के बाद बीएसएफ अब पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में अपने अधिकार क्षेत्र का विस्तार करने के लिए अधिकृत है.

कांग्रेस के नेतृत्व में चल रही पंजाब सरकार के इस फैसले से पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने भी सरकार को अपना समर्थन दिया. सिद्धू ने ट्वीट कर लिखा, मैं पंजाब और उसकी लीगल टीम को बधाई देता हूं कि वह बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करने वाली अधिसूचना को चुनौती देते हुए एक मूल मुकदमा दायर करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने वाला पहला राज्य है."

सिद्धू ने ट्वीट को बढ़ाते हुए लिखा, "संविधान में मूल्यों यानी संघीय ढांचे और राज्यों की ऑटोनोमी को बनाए रखने की लड़ाई शुरू हो गई है... केंद्र को जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया गया है."

प्राप्त जानकारी के अनुसार नार्थईस्ट के कुछ राज्यों में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में 20 किमी तक की कटौती की गई है और गुजरात में इसे 30 किमी तक सीमित कर दिया गया है तो वहीं राजस्थान में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

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