भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मोबाइल ऐप पेटीएम (Paytm) के पेमेंट बैंक पर गाइडलाइन्स का उल्लंघन करने के आरोप में एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है.
केंद्रीय बैंक द्वारा जारी एक बयान में कहा गया के उन्होंने यह नोट किया गया था कि ऑथोराइजेशन के अंतिम सर्टिफिकेट जारी करने के लिए पेटीएम पेमेंट बैंक के आवेदन में इसकी स्थिति सही नहीं थी.
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 20 अक्टूबर को कहा कि उसने कुछ उल्लंघनों के लिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (PPBL) पर 1 करोड़ रूपए का जुर्माना लगाया है.
आरबीआई ने एक प्रेस बयान में कहा की पेटीएम पर यह जुर्माना 'भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007' (पीएसएस अधिनियम) की धारा 26 (2) के अंतर्गत लगाया गया है.
आरबीआई के आदेश में कहा गया है कि
क्योंकि यह पीएसएस अधिनियम की धारा 26 (2) में लिखित प्रकृति का अपराध था इसलिए पीपीबीएल को एक नोटिस जारी किया गया था। व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान की गई लिखित प्रतिक्रियाओं और मौखिक प्रस्तुतियों की जांच पड़ताल करने के बाद, आरबीआई ने निर्धारित किया कि इन आरोप को सही पाया गया
आरबीआई ने पेटीएम के अलावा फाइनेंशियल सर्विस प्रदान करने वाली वेस्टर्न यूनियन पर भी 27 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. वेस्टर्न यूनियन पर यह जुर्माना पैसों के लेन-देन में होनी वाली प्रक्रिया के नियमों का ठीक से पालन ना करने की वजह से लगाया गया है.
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