ADVERTISEMENTREMOVE AD

PM को वक्त हो या नहीं, जून में खोलें ईस्टर्न एक्सप्रेस: SC का आदेश

सुप्रीम कोर्ट की सरकार को सख्त हिदायत

Updated
भारत
2 min read
story-hero-img
i
छोटा
मध्यम
बड़ा
Hindi Female

सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी को 31 मई से पहले ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को शुरू करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा कि नवनिर्मित ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन 31 मई से पहले हो जाना चाहिए. नेशनल हाईवे अथॉरिटी के वकील ने जब कोर्ट में कहा कि पीएम मोदी को एक्सप्रेस-वे का उद्घाटन 29 अप्रैल को करना था. लेकिन दूसरे कार्यक्रमों में व्यस्त होने की वजह से उद्घाटन नहीं हो सका. इस पर कोर्ट ने कहा कि पीएम को समय हो या न हो, 31 मई तक एक्सप्रेस-वे को लोगों के लिए खोल दिया जाए.

जस्टिस मदन बी लोकूर और जस्टिस दीपक गुप्ता की पीठ ने यह निर्देश देते हुये स्पष्ट किया कि अगर 31 मई से पहले इसका उद्घाटन नहीं होता है तो इसे जनता के लिये खोल दिया जायेगा क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी पहले से ही यातायात का दबाव झेल रही है.

ADVERTISEMENTREMOVE AD

इन शहरों को जोड़ेगा एक्सप्रेस-वे

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 135 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेस-वे का 20 अप्रैल तक उद्घाटन किये जाने की सूचना दी गई थी लेकिन इसे अभी तक जनता के लिये नहीं खोला जाना आश्चर्यजनक है. यह एक्सप्रेस-वे गाजियाबाद , फरीदाबाद , गौतम बुद्ध नगर ( ग्रेटर नोएडा ) और पलवल को जोड़ेगा.

पीएम के व्यस्त कार्यक्रमों की वजह से नहीं हो सका उद्घाटन

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के वकील ने न्यायालय को बताया कि एक्सप्रेस-वे का उद्घाटन 29 अप्रैल को प्रधानमंत्री को करना था लेकिन उनके पूर्व कार्यक्रमों की वजह से ऐसा नहीं हो सका.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मद्देनजर 2006 में ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस - वे के निर्माण की योजना बनायी गयी थी ताकि वे वाहन राजधानी में प्रवेश नहीं करें, जिनका गंतव्य दिल्ली नहीं है.

0

30 जून तक पूरा हो जाएगा एक्सप्रेस-वे का काम

हरियाणा सरकार के वकील ने पीठ को बताया कि 135 किलोमीटर लंबे वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे का 81 प्रतिशत निर्माण हो चुका है और इसके निर्माण से जुड़ी निजी कंपनियों ने आश्वासन दिया है कि यह काम 30 जून तक पूरा हो जायेगा.

यह एक्सप्रेस-वे मानेसर के रास्ते कुण्डली और पलवल को जोड़ेगा. इसका निर्माण कार्य अगले साल फरवरी तक पूरा होने का लक्ष्य था लेकिन यह समय से पहले ही जून में पूरा हो जायेगाय शीर्ष अदालत ने 2005 में केन्द्र से कहा था कि दिल्ली के चारों ओर जुलाई 2016 तक एक नये एक्सप्रेस-वे का निर्माण किया जाये ताकि राष्ट्रीय राजधानी में वाहनों की भीड़ कम की जा सके.

(हैलो दोस्तों! हमारे Telegram चैनल से जुड़े रहिए यहां)

Published: 
सत्ता से सच बोलने के लिए आप जैसे सहयोगियों की जरूरत होती है
मेंबर बनें
अधिक पढ़ें
×
×