बच्चों के पास आधार न होने पर भी स्कूल उनका एडमिशन लेने से इनकार नहीं कर सकते हैं. यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने इस बारे में स्थिति साफ की है.
UIDAI ने बुधवार को बयान जारी कर कहा, "स्कूल आधार के अभाव में बच्चों को एडमिशन और दूसरी सुविधाएं देने से मना नहीं कर सकते हैं. आधार कानून के तहत ऐसा करना अवैध है."
UIDAI ने एक सर्कुलर जारी कर स्कूलों को सलाह दी है कि वो अपने परिसर में बच्चों का आधार बनवाने और अपडेट करने के लिए स्पेशल कैंप लगवाएं. इसके लिए वो लोकल बैंक, पोस्ट ऑफिस, स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट और जिला प्रशासन की मदद ले सकते हैं.
बता दें, पिछले दिनों ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जिनमें आधार न होने के कारण स्कूलों ने बच्चों का एडमिशन लेने से मना कर दिया. ऐसे में UIDAI का ये बयान पेरेंट्स और उन बच्चों के लिए काफी राहत देने वाला है, जिन्हें आधार न होने की वजह से एडमिशन या दूसरी सुविधाओं का फायदा नहीं मिल पा रहा था.
ये भी पढ़ें- आधार लीक केस में UIDAI ने वो कर दिया जो उसे कतई नहीं करना चाहिए था
(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)