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सेना की जीप से बंधे फारुख को 10 लाख का मुआवजा देने का निर्देश

53 राष्ट्रीय राइफल्स के मेजर गोगोई ने फारुख डार को जीप के आगे बांधने का आदेश दिया था

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जम्‍मू-कश्‍मीर में श्रीनगर उप-चुनाव के दौरान एक कश्‍मीरी नागरिक को मानवढाल बनाए जाने के मामले में राज्य मानवाधिकार आयोग ने सख्त रुख अपनाया है. उन्होंने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि जीप से बांधे गए फारुक अहमद डार को 10 लाख का मुआवजा दिया जाए.

एसएचआरसी के चेयरमैन बिलाल नाजकी ने कहा, "फारुख अहमद ने अपनी गरिमा और जीवन को खतरे में डाला. इसी के मद्देनजर हमने राज्य सरकार को पीड़ित को 10 लाख रुपये मुआवजा दिए जाने का आदेश दिया है."

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क्या था मामला ?

श्रीनगर में 9 अप्रैल को उपचुनाव के दौरान बीड़वाह समेत कई इलाकों में वोटिंग बूथ पर हिंसा हुई थी. इसी दौरान मेजर लीतुल गोगोई ने पत्थरबाजी कर रहे लोगों की भीड़ से फारुख डार को जीप के आगे बांधकर पूरे शहर में घुमाया गया था. उसके बाद डार का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया था और काफी हंगामा भी हुआ था.

कुछ दिनों बाद सेना प्रमुख बिपिन रावत ने जीप पर फारुख को बांधने वाले मेजर लीतुल गोगोई को सम्मानित किया गया था. गोगोई को आतंकवाद विरोधी अभियान में निरंतर प्रयास करने के लिए सेना प्रमुख के ‘कमेंडेशन कार्ड' से नवाजा गया.

ये भी पढ़ें: डार के सवाल- क्या मैं कोई जानवर था, जिसे आर्मी ने जीप में बांधा?

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