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लखीमपुर खीरी: SC ने जांच के लिए तय किया जज का नाम, राकेश कुमार को किया नियुक्त

चार्जशीट दाखिल होने और जस्टिस जैन की ओर से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के बाद अदालत मामले की फिर से सुनवाई करेगी.

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भारत
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लखीमपुर खीरी (Lakhimpur Khiri) घटना की जांच की निगरानी और निगरानी के लिए "पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने" के लिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab and Haryana High Court) के रिटायर्ड जज राकेश कुमार जैन को नियुक्त किया है.

अदालत ने उत्तर प्रदेश में घटना की जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआईटी) पर नजर रखने के लिये तीन वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों (एक महिला अधिकारी सहित) को भी नियुक्त किया है.

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स्टेटस रिपोर्ट दाखिल होने के बाद होगी सुनवाई

इस घटना में चार किसानों और एक पत्रकार की मौत हो गई थी, जब एक बीजेपी नेता की कार विरोध करने वाले किसानों की भीड़ से जा टकराई थी. इसके बाद कथित तौर पर जवाबी हिंसा में बीजेपी के तीन कार्यकर्ताओं की पीट-पीट कर हत्या कर दी गई थी.

चार्जशीट दाखिल होने और जस्टिस जैन की ओर से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के बाद शीर्ष अदालत मामले की फिर से सुनवाई करेगी.

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पिछली सुनवाई में कहा था कि लखीमपुर खीरी कांड की जांच की निगरानी के लिए जस्टिस जैन समेत संभावित उम्मीदवारों से बात करने के बाद कोर्ट यह पुष्टि करेगा कि किस सेवानिवृत्त जज की नियुक्ति की जाएगी.

भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने सोमवार को कहा था

हमें किसी ऐसे न्यायाधीश का पता लगाने की जरूरत है जो यह कार्य करने को तैयार हो."
एनवी रमना, भारत के मुख्य न्यायाधीश

उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा था कि वे किसी भी रिटायर्ड जज को नियुक्त करने के लिए खुश होंगे, यहां तक ​​कि कोई भी जो यूपी से नहीं हो - पीठ पहले केवल उत्तर प्रदेश के रिटायर्ड जजों पर विचार कर रही थी.

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पीठ ने इस घटना की जांच के लिए नियुक्त टास्क फोर्स की संरचना के बारे में भी चिंता व्यक्त की.

जजों को इस बात की चिंता थी कि टास्क फोर्स में केवल लखीमपुर खीरी के अधिकारी थे और कोई वरिष्ठ अधिकारी नहीं थे. साल्वे ने अदालत को आश्वासन दिया कि अब कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को लाया गया है.

कुछ याचिकाकर्ताओं के वकील ने अदालत को यह भी बताया कि विशेष जांच दल के प्रमुख को कथित तौर पर अदालत की अनुमति के बिना ट्रांसफर कर दिया गया था. इस मामले को बुधवार की सुनवाई में शामिल करने के लिए कहा गया था.

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