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खाप को SC की फटकार, दो बालिग की शादी रोकने का हक किसी को नहीं 

SC ने खाप से कहा, “कोई शादी वैध है या अवैध, यह फैसला बस अदालत ही कर सकती है. आप इससे दूर रहें.”

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झूठी शान के लिए प्रेमी जोड़े को मारने और खाप पंचायत के तुगलकी फरमान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है. एनजीओ शक्ति वाहिनी की दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच ने कहा,

अगर दो बालिग शादी करने का फैसला करते हैं, तो उसमें कोई भी दखल नहीं दे सकता है. कोई समाज, कोई पंचायत, या कोई व्यक्ति उन की शादी पर सवाल नहीं उठा सकता है.
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इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और याचिकाकर्ताओं से हॉरर किलिंग को रोकने के लिए उपाए मांगे हैं. कोर्ट ने विवाहित जोड़ों को सुरक्षा देने के लिए भी ठोस कदम उठाने की बात कही. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विवाहित जोड़े को सुरक्षा देना पुलिस की जिम्मेदारी है. साथ ही ऐसे मामलों में पुलिस की जवाबदेही भी तय की जाए.

"हम अलग अलग धर्म के लोगों के बीच की शादी के खिलाफ नहीं"

वहीं खाप की ओर से मौजूद वकील ने कहा,

खाप पंचायत दूसरी जाति और दूसरे धर्म में शादी को बढ़ावा देती है. क्योंकि हरियाणा में सेक्स रेश्यो कम होने की वजह से 25 लाख स्थानीय लड़कों को दूसरे राज्यों में शादी करनी पड़ी. खाप पंचायत का विरोध एक ही गोत्र में शादी को लेकर है. 

इसी के जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने खाप की ओर से पैरवी कर रहे वकील से बेहद सख्त लफ्ज में कहा, “कोई शादी वैध है या अवैध, यह फैसला बस अदालत ही कर सकती है. आप इससे दूर रहें.”

अंकित सक्सेना की मौत का भी उठा मुद्दा

वहीं अभी हाल ही में दिल्ली में 23 साल के अंकित सक्सेना के मर्डर का मामला भी उठा. एक्टिविस्ट मधु किश्वर ने इस मामले में याचिका पर भी चर्चा करने के लिए कोर्ट से कहा. लेकिन कोर्ट ने इस मामले के साथ अंकित सक्सेना के मर्डर के मामले को सुनने से इंकार कर दिया.

सुनवाई से इंकार करते हुए कोर्ट ने कहा कि यह एक अलग मामला है, अंकित के मर्डर मामले में खाप पंचायत की भूमिका नहीं है, इसलिए इस मामले की सुनवाई खाप पंचायत पर दायर याचिका के साथ नहीं की जा सकती.

बता दें कि एक फरवरी को प्रेम प्रसंग के मामले में दिल्ली के ख्याला में रहने वाले 23 साल के अंकित की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी. हत्या का आरोप, लड़की की मां, पिता और चाचा पर है जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

अब इस मामले की सुनवाई 16 फरवरी को होगी.

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