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परमबीर सिंह की याचिका SC में खारिज कहा,हाईकोर्ट क्यों नहीं गए?

इंस्पेक्टर सचिन वझे की गिरफ्तारी के बाद मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को हटाया गया था.

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भारत
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सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह को अपनी याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट ले जाने को कहा है. इस याचिका में उन्होंने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ आरोपों की बौछार की है. सिंह की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने अदालत से आग्रह किया कि वे देशमुख के कृत्यों की निष्पक्ष सीबीआई जांच का निर्देश दें.

जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि लंबे समय से संबंधित पक्षों के बीच सब कुछ अच्छा चल रहा है. साथ ही उन्होंने सिंह के वकील से पूछा कि उन्होंने देशमुख पर इतने आरोप लगाए, लेकिन उन्हें पार्टी क्यों नहीं बनाया गया. इसपर रोहतगी ने कहा कि वह देशमुख को इस मामले में पार्टी बनाएंगे और अदालत से मामले की सुनवाई करने का आग्रह करेंगे, क्योंकि इस याचिका में बहुत गंभीर मुद्दे उठाए गए हैं.

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कोर्ट ने कहा, “इसमें कोई संदेह नहीं है कि मामला गंभीर रूप से प्रशासन को प्रभावित कर रहा है. हम मानते हैं कि यह एक गंभीर मुद्दा है. अगर आप स्वतंत्र जांच के लिए निर्देश चाहते हैं तो हाई कोर्ट भी यह काम कर सकता है. आपको वहीं जाना चाहिए. ”सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका में सिंह ने देशमुख पर सांसद मोहन डेलकर की आत्महत्या मामले में बीजेपी नेताओं को फंसाने के लिए पुलिस अधिकारियों की पोस्टिंग या ट्रांसफर में भ्रष्ट आचरण करने का आरोप लगाया है. रोहतगी ने कहा कि वह गुरुवार की दोपहर को बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष एक त्वरित सुनवाई के लिए अपील करेंगे,

बता दें कि इंस्पेक्टर सचिन वझे की गिरफ्तारी के बाद मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को हटाया गया था. हटाए जाने के बाद उन्होंने सीएम उद्धव ठाकरे को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने गृहमंत्री अनिल देशमुख पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि, देशमुख ने सचिन वझे को कहा था कि हर महीने उन्हें 100 करोड़ रुपये चाहिए.

इसके लिए उन्होंने मुंबई में चलने वाले रेस्तरां, बार और पब से वसूली के लिए कहा था. इन सभी आरोपों को महाराष्ट्र सरकार के तमाम मंत्रियों ने खारिज किया है. जिसके बाद परमबीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में अपने ट्रांसफर और अनिल देशमुख के खिलाफ याचिका दायर की है. जिस पर आज सुनवाई.

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