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"बांटने वाले एंकरों को TV से हटाना चाहिए"-न्यूज चैनलों को सुप्रीम कोर्ट की फटकार

Supreme Court on Hate Speech: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- 'भारत में स्वतंत्र लेकिन संतुलित प्रेस चाहते हैं'

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सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को कहा कि टेलीविजन चैनल समाज में विभाजन पैदा कर रहे हैं, क्योंकि वे एजेंडे से प्रेरित हैं और सनसनीखेज समाचारों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, और जो एंकर अपने कार्यक्रमों के माध्यम से समाज में विभाजन पैदा करने की कोशिश करते हैं, उन्हें ऑफ एयर कर देना चाहिए.

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इसने जोर दिया कि भारत स्वतंत्र और संतुलित प्रेस चाहता है. जस्टिस के.एम. जोसेफ और बी.वी. नागरत्ना की पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि चैनल एक-दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, वह चीजों को सनसनीखेज बनाते हैं और एजेंडा पूरा करते हैं.

जस्टिस जोसेफ ने द न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करते हुए वकील से मौखिक रूप से कहा:

आप (समाचार चैनल) समाज के बीच विभाजन पैदा करते हैं, या आप जो भी राय बनाना चाहते हैं वह बहुत तेजी से बनती है.

इसपर जब वकील ने कहा कि एंकरों के लिए दिशानिर्देश हैं, न्यायमूर्ति जोसेफ ने पूछा: आपने कितनी बार एंकरों को हटाया है, क्या आपने एंकरों के साथ इस तरह से व्यवहार किया है कि आप एक संदेश दे सकें, प्रोग्राम एंकर और संपादकीय की सामग्री को कौन नियंत्रित करता है..अगर एंकर खुद समस्या का हिस्सा हैं.

उन्होंने कहा कि दृश्य माध्यम अखबार की तुलना में बहुत अधिक प्रभावित कर सकता है और पूछा कि क्या दर्शक इस सामग्री को देखने के लिए पर्याप्त परिपक्व हैं? अपनी ओर से, न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा: हम भारत में एक स्वतंत्र और संतुलित प्रेस चाहते हैं..स्वतंत्र लेकिन संतुलित.

केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने तर्क दिया कि सरकार आपराधिक प्रक्रिया संहिता में अलग संशोधन पर विचार कर रही है और इस मामले में उसका यही रुख है.

न्यायमूर्ति जोसेफ ने कहा: अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जितनी अधिक स्वतंत्रता, विचारों का बेहतर बाजार उतना ही अच्छा है. विचारों के बाजार में हमें आबादी भी देखनी है.. क्या हम वास्तव में एक पूर्ण विकसित देश हैं?.. क्या दर्शक इस तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए पर्याप्त परिपक्व हैं. यदि स्वतंत्रता का उपयोग किसी एजेंडे के साथ किया जाता है, तो आप वास्तव में लोगों की सेवा नहीं कर रहे हैं.

हेट स्पीच की घटनाओं में कार्रवाई की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने ये तीखी टिप्पणियां कीं. न्यायमूर्ति जोसेफ ने एयर इंडिया के विमान में पेशाब करने के आरोपी शख्स के खिलाफ टीवी चैनलों द्वारा किए गए शब्दों के इस्तेमाल की भी आलोचना की.

उन्होंने कहा कि किसी को भी बदनाम नहीं किया जाना चाहिए और सभी को गरिमा का अधिकार है और मीडिया के लोगों को यह सीखना चाहिए कि वे बड़ी ताकत के पदों पर आसीन हैं और वे जो कह रहे हैं वह पूरे देश को प्रभावित करता है. उन्होंने सुझाव दिया कि आपत्तिजनक एंकरों को ऑफ एयर दिया जाना चाहिए.

पिछले साल अक्टूबर में, शीर्ष अदालत ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पुलिस को अपराधियों के धर्म को देखे बिना अभद्र भाषा के मामलों में स्वत: कार्रवाई करने का आदेश दिया था. शुक्रवार को, नटराज ने प्रस्तुत किया कि सीआरपीसी में एक व्यापक संशोधन पर चर्चा जारीं है और सरकार हितधारकों से इनपुट ले रही है और इसे संसद में जाना है और वह विधायिका की कार्रवाई पर विचार नहीं कर सकती है.

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शीर्ष अदालत ने राज्य सरकारों से मामले में अनुमानित व्यापक मुद्दों पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने को कहा और न्याय मित्र को सुनवाई की अगली तारीख पर मामले में मसौदा दिशानिर्देश प्रस्तुत करने के लिए भी कहा. उत्तराखंड के वकील ने अदालत को बताया कि राज्य ने पिछले आदेश के बाद स्वत: संज्ञान लेकर 23 मामले दर्ज किए थे, लेकिन उन परिस्थितियों में मामलों को आगे बढ़ाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जहां एक पुलिस अधिकारी शिकायतकर्ता और जांचकर्ता दोनों है. उत्तर प्रदेश के वकील ने कहा कि राज्य की पुलिस के साथ भी यही मुद्दा मौजूद है और पीठ को सूचित किया कि राज्य ने 581 मामले दर्ज किए हैं और उनमें से लगभग 160 स्वत: संज्ञान में थे.

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