झारखंड (Jharkhand) के सरायकेला-खरसावां जिले में 2019 में हुए तबरेज अंसारी मॉब लिंचिग (Lynching) मामले में सरायकेला सिविल कोर्ट ने फैसला सुना दिया है. इस केस से जुड़े सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने तबरेज अंसारी की हत्या में संलिप्त 10 आरोपियों को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने जिन लोगों को दोषी करार दिया गया है, उनकी सजा पर 5 जुलाई को सुनवाई होगी.
किन धाराओं में कोर्ट ने ठहराया दोषी?
द इंडियन एक्सप्रेस को अभियोजक अशोक रे ने बताया, “मुकदमे के बाद, न्यायाधीश अमित शेखर ने 10 लोगों को IPC 304 (गैर इरादतन हत्या) के तहत दोषी ठहराया. न्यायाधीश ने कहा कि IPC 302 (हत्या) के तहत आरोपी को दोषी ठहराने की सामग्री नहीं मिली.
तबरेज अंसारी की पत्नी के वकील अलताफ हुसेन ने बताया कि वह परिवार से बात करेंगे कि अपील के लिए जाना है या नहीं?
क्या है पूरा मामला?
18 जून 2019 को, मोटर साइकिल चोरी करने के आरोप में सरायकेला में भीड़ ने तबरेज अंसारी (24) को पकड़ा था. पकड़ने के बाद तबरेज की लात, घूसों और लाठी-डंडे से पिटाई की गई थी. घटना के 4 दिन बाद 22 जून को उसकी मौत हो गयी थी, जिससे मॉब लिंचिंग करार दिया गया था.
कौन-कौन है दोषी?
PTI की रिपोर्ट के अनुसार, दोषी व्यक्तियों में भीम सिंह मुंडा, कमल महतो, मदन नायक, अतुल महली, सुनामो प्रधान, विक्रम मंडल, चामू नायक, प्रेम चंद महली, महेश महली को अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के तुरंत बाद हिरासत में ले लिया गया. मुख्य आरोपी प्रकाश मंडल उर्फ पप्पू मंडल पहले से ही न्यायिक हिरासत में है.
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