टीआरपी घोटाला मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस से कहा है कि अगर अर्णब गोस्वामी इस रैकेट में आरोपी हैं तो पुलिस उन्हें समन जारी करे. रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी लगातार इस मामले में खुद को बेकसूर बता रहे हैं और मानहानि का मुकदमा करने की बात कर रहे हैं. पुलिस टीआरपी रैकेट मामले में अब जल्द उन्हें पूछताछ के लिए समन कर सकती है.
अर्णब के वकील बोले- जांच में करेंगे सहयोग
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई पुलिस की तरफ से पेश हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिबल कोर्ट की इस बात पर सहमत हुए कि अगर इस मामले की जांच कर रहे अधिकारी अर्णब गोस्वामी को आरोपी बनाते हैं तो उन्हें समन किया जा सकता है.
अर्णब के वकील ने मांगी गिरफ्तारी से राहत
लाइव लॉ के मुताबिक जस्टिस एसएस शिंदे और एमएस वरे को अर्णब गोस्वामी की तरफ से दलील रख रहे सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ने बताया कि अगर अर्णब को मुंबई पुलिस समन करती है तो वो जांच में पूरा सहयोग करेंगे.
सिर्फ इतना ही इस सुनवाई के दौरान अर्णब गोस्वामी के वकील ने उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाने की भी मांग की. साथ ही वकील ने मुंबई पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस बुरे इरादे से अर्णब के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, इसीलिए वो कभी भी उन्हें गिरफ्तार कर सकती है.
इस दौरान कोर्ट ने रिपब्लिक टीवी और रिपब्लिक भारत की मालिकाना कंपनी एआरजी आउटलियर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड की उस याचिका पर भी नोटिस जारी किया है, जिसमें अर्णब और कंपनी ने मांग की है कि कांदिवली पुलिस स्टेशन में जो उनके खिलाफ धोखाधड़ी और टीआरपी घोटाला मामले में आपराधिक साजिश को लेकर FIR दर्ज हुई है उसे निरस्त करने के आदेश दिए जाएं.
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