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UAPA आरोपी इशरत जहां की अंतरिम जमानत बढ़ाने से कोर्ट का इनकार

इशरत की शादी 12 जून को हुई

Published
भारत
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UAPA आरोपी इशरत जहां की अंतरिम जमानत बढ़ाने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है. इशरत की 10-दिन की अंतरिम जमानत 19 जून को खत्म हो रही है. क्विंट को पता चला है कि COVID-19 जैसे लक्षण दिखने पर इशरत ने कोर्ट में जमानत बढ़ाने की याचिका दी थी.

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पूर्व कांग्रेस पार्षद इशरत जहां ने अपने स्वास्थ्य के आधार पर चार हफ्ते की अंतरिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी. याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट में जस्टिस धर्मेंद्र राणा ने सुनवाई की. 

इशरत अपनी शादी के लिए 10 दिन की अंतरिम जमानत पर बाहर थीं. उनकी शादी 12 जून को हुई.

याचिका में कहा गया कि इशरत के पति एक COVID-19 पॉजिटिव रिश्तेदार के संपर्क में आ गए हैं, उनमें कोरोना वायरस जैसे लक्षण दिख रहे हैं और डॉक्टर ने उन्हें टेस्ट कराने के लिए कहा है.

याचिका में ये भी कहा गया कि इशरत में भी COVID-19 जैसे लक्षण दिख रहे हैं और टेस्ट से पहले सात दिन के होम आइसोलेशन की सलाह दी गई है.  

हालांकि कोर्ट ने कहा कि संबंधित डॉक्टर ने COVID-19 का टेस्ट नहीं बताया है और बीमारी को सामान्य फ्लू बताया है. डिफेंस के वकील ने कोर्ट से कहा कि इशरत के पति का COVID-19 टेस्ट नेगेटिव आया है.

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कोर्ट ने आदेश में कहा, "ये तय आदर्श हैं कि अंतरिम जमानत सिर्फ असाधारण परिस्थितियों में दी जाती है. सिर्फ अंदाजा लगाने से ही अंतरिम जमानत का आधार नहीं बनता है. परिस्थिति को समझते हुए, खासकर डॉक्टर का ओपिनियन और अपराध का स्वरूप देखते हुए अंतरिम जमानत बढ़ाने का कोई आधार नहीं बनता है. जमानत याचिका रद्द की जाती है."

याचिकाकर्ता को आज ही जेल में सरेंडर करने का निर्देश दिया जाता है. हालांकि जेल सुपरिंटेंडेंट को निर्देश दिए जाते हैं कि याचिकाकर्ता के लिए पर्याप्त मेडिकल केयर सुनिश्चित की जाए और मामले में सभी जरूरी प्रोटोकॉल फॉलो किए जाएं.  
कोर्ट आदेश

इशरत को 26 फरवरी को दिल्ली हिंसा में उनकी कथित भूमिका के लिए खुरेजी प्रदर्शन स्थल से गिरफ्तार किया गया था. उन्हें इस मामले में 21 मार्च को जमानत मिली. उसी दिन इशरत को UAPA के आरोप में फिर कस्टडी में ले लिया गया था.

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