देश में राष्ट्रपति चुनाव (Presidential Election 2022) की घोषणा के बाद अब उपराष्ट्रपति चुनाव का भी बिगुल बज चुका है. चुनाव आयोग ने इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी है. उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अधिसूचना जारी किए जाने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है.
बता दें, उपराष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार 19 जुलाई तक अपने नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं. नामांकन पत्रों की जांच 20 जुलाई को होगी. उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने वाले उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र 22 जुलाई तक वापस ले सकेंगे. देश का अगला उपराष्ट्रपति चुनने के लिए 6 अगस्त को वोटिंग होगी.
उपराष्ट्रपति चुनने के लिए 6 अगस्त को दिन में 10 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे. मतदान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसी दिन वोटों की गिनती भी हो जाएगी और चुनाव के नतीजे भी आ जाएंगे.
बता दें, देश के वर्तमान उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को खत्म हो रहा है. वेंकैया नायडू का कार्यकाल पूरा होने से चार दिन पहले ही ये साफ हो जाएगा कि देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा.
कौन लड़ सकता है उपराष्ट्रपति का चुनाव?
35 साल की आयु पूरी कर चुका हो.
वह राज्यसभा के लिए चुने जाने की योग्यताओं को पूरा करता हो.
उसे उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए.
कोई व्यक्ति, जो भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के अधीन या किसी अधीनस्थ स्थानीय प्राधिकरण के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है, वह इसका पात्र नहीं हो सकता है.
उम्मीदवार संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए. अगर वह किसी सदन का सदस्य है, तो उसे उपराष्ट्रपति चुने जाने के बाद अपनी सदस्यता छोड़नी पड़ेगी.
कैसे चुने जाते हैं उपराष्ट्रपति?
उप राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव इलेक्शन अनुपातिक प्रतिनिधि पद्धति से किया जाता है. इसमें वोटिंग खास तरीके से होती है जिसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहते हैं. इसमें मतदाता को वोट तो एक ही देना होता है, लेकिन उसे अपनी पसंद के आधार पर प्राथमिकता तय करनी होती है. वह बैलट पेपर पर मौजूद उम्मीदवारों में अपनी पहली पसंद को 1, दूसरी पसंद को 2 और इसी तरह से आगे की प्राथमिकता तय करता है.
उप राष्ट्रपति का चुनाव परोक्ष होता है, जिसके निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज में राज्यसभा और लोकसभा के सांसद शामिल होते हैं.
उप राष्ट्रपति को कौन चुनता है?
राष्ट्रपति चुनाव में चुने हुए सांसदों के साथ विधायक भी मतदान करते हैं, लेकिन उप राष्ट्रपति चुनाव में सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के सांसद ही वोट डाल सकते हैं.
खास बात यह है कि दोनों सदनों के लिए मनोनीत सांसद राष्ट्रपति चुनाव में मतदान नहीं कर सकते, लेकिन वे उप राष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग कर सकते हैं. इस तरह से देखा जाए तो उप राष्ट्रपति चुनाव में दोनों सदनों के 790 निर्वाचक हिस्सा लेंगे.
लोकसभा
निर्वाचित सदस्य- 543
मनोनीत सदस्य- 2
राज्यसभा
चुने हुए सदस्य- 233
मनोनीत सदस्य- 12
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