पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले मामले (West Bengal SSC Scam) में सीबीआई ने नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी के कुलपति सुबीर भट्टाचार्य को गिरफ्तार कर लिया है. इसके अलावा प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सोमवार, 19 सितंबर को कहा कि उसने पश्चिम बंगाल में कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी की 48.22 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है.
ईडी की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि कुर्क की गई संपत्तियों पर पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी का स्वामित्व है.
इसमें यह भी कहा गया है कि कुर्क की गई संपत्तियों में 40 अचल संपत्तियां शामिल हैं, जैसे कि एक फार्महाउस, फ्लैट और कोलकाता में स्थित "प्राइम लैंड", जिसकी कीमत 40.33 करोड़ रुपये है. इसके अलावा 35 बैंक खातों में जमा 7.89 करोड़ रुपये हैं.
उन्होंने आगे दावा किया कि कुर्क की गई कई संपत्तियां शेल कंपनियों और चटर्जी के लिए प्रॉक्सी के रूप में काम करने वाले व्यक्तियों के नाम पर रजिस्टर थीं.
बता दें कि पार्थ चटर्जी को 23 जुलाई को ईडी ने पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग के माध्यम से शिक्षकों, शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती में कथित अनियमितताओं के सिलसिले में गिरफ्तार किया था.
ईडी को कम से कम 50 करोड़ रुपये कैश, गहने, जमीन के कागजात, विदेशी करेंसी और मुखर्जी के नाम और चटर्जी से जुड़ी कई संपत्तियां मिलीं. इस दौरान दोनों आरोपियों से जुड़ी कई कंपनियां और संपत्तियां भी मिलीं थी.
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